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    हिमाचल में नहीं थम रहा पैराग्लाइडिंग हादसों का सिलसिला, सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से गिरने से एक और पर्यटक की मौत

    By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh Rajput
    Updated: Mon, 26 Dec 2022 09:41 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के डोभी इलाके में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा हो गया। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने रविवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि डोभी इलाके में ऊंचाई पर उड़ते समय एक व्यक्ति पैराग्लाइडर से गिर गया है।

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    कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा हो गया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पर्यटक गिर गया।

    मनाली, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के डोभी इलाके में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा हो गया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से महाराष्ट्र के 30 साल के पर्यटक संजय शाह की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उड़ान के दौरान हार्नेस फेल होने के कारण वह गिर गया था। इसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं, पैराग्लाइडर का पायलट सुरक्षित है।

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    संजय शाह महाराष्ट्र के सतारा जिले के शिरवाल गांव का रहने वाला था। वह अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने रविवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि डोभी इलाके में ऊंचाई पर उड़ते समय एक व्यक्ति पैराग्लाइडर से गिर गया है।

    पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

    पायलट सुरक्षित है, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई। एसपी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) और 304ए (लापरवाही से मौत) का मामला दर्ज किया गया है।

    सभी एडवेंचरेस स्पोर्ट्स पर लगा है प्रतिबंध

    हिमाचल प्रदेश में टैंडम पैराग्लाइडिंग की वजह से पहले भी मौतों होती रही हैं। कुछ समय पहले बेंगलुरु के रहने वाले 12 साल के एक लड़के की बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट के पास मौत हो गई थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में राज्य में पैराग्लाइडिंग और अन्य सभी एडवेंचरेस स्पोर्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।

    जांच में ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन में मिली गड़बड़ी

    कोर्ट ने एडवेंचरेस स्पोर्ट्स वाले स्थलों का निरीक्षण करने के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश इक्विपमेंट को तकनीकी आयोग अनुमोदित नहीं किया गया था और कई ऑपरेटरों के रजिस्ट्रेशन में खामियां थीं। अप्रैल में आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले कुछ संचालकों को इजाजत दी गई थी।