Kullu News: आध्यात्मिक गुरु जानलेवा हमला केस: हाईकोर्ट ने मामले की जांच स्टेट सीआईडी को सौंपने के दिए आदेश
प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला के गदोरी में 3 जून 2018 को आध्यात्मिक गुरु पर जानलेवा हमला करने की जांच स्टेट सीआईडी को सौंपने के आदेश दिए हैं। इस हमले ...और पढ़ें

कुल्लू, जागरण संवाददाता । प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला के गदोरी में 3 जून 2018 को आध्यात्मिक गुरु पर जानलेवा हमला करने की जांच स्टेट सीआईडी को सौंपने के आदेश दिए हैं। इस हमले में सिख अध्यात्मिक धर्मगुरु खेम सिंह घायल हो गए थे।
सर्वहितकारी आध्यात्मिक केंद्र की याचिका का निपटारा करते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने मामले की जांच स्टेट सीआईडी को सौंप दी। प्रार्थियों ने इस हमले की जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की थी।
धर्मगुरु खेम सिंह को आई थी 35 चोटें
आरोपों के अनुसार जब धर्मगुरु खेम सिंह कुल्लू के शमशी स्थित जालपा नाम के व्यक्ति के घर सत्संग करने के लिए जा रहे थे तब गदोरी के पास करीब 5 से 6 लोग डंडा, तलवारें और रॉड लेकर उतरे और उन पर पीछे से हमला कर दिया। खेम सिंह हमले के चलते बेसुध होकर जमीन पर गिर गए और उन्हें लगभग 35 चोटें आई। हमले के बाद हमला करता आपस में यह बात करते हुए घटनास्थल से फरार हो गए कि बने कि खेम सिंह मर चुका है।
गुंड़ो ने कहा था कि बाबा बलजीत सिंह ने उसे खत्म करने को कहा था
पुलिस को घायल खेम सिंह ने यह भी बताया था कि वे इस दौरान गुंडे भी कह रहे थे कि बाबा बलजीत सिंह ने उसे खत्म करने को कहा है। खेम सिंह ने यह भी कहा था कि बाबा बलजीत सिंह उस पर कई बार हमले करवा चुका है और ये हमला करने वाले लोग भी उसी के भेजे हुए ही है।
मामले में 300 लोगों से हुई थी पूछताछ
पुलिस स्टेशन भुंतर ने मारपीट करने वाले छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रार्थियों पुलिस जांच पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि उन्होंने इस मामले की गहनता से जांच की है और करीब 300 लोगों से पूछताछ की। घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी की नम्बर प्लेट फर्जी पाई गई।
दिन दहाड़े दिया गया था घटना को अंजाम
पूरी जांच करने के पश्चात मामले में संलिप लोगों का पता नहीं लगाया जा सका इस कारण पुलिस की ओर से मामले को बंद करने के लिए सक्षम अदालत के समक्ष अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल की गई। कोर्ट ने पाया कि दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया। स्थानीय निवासियों ने हमलावरों को देखा और घटना की पुष्टि की।
21 मार्च तक मांगी रिपोर्ट
कोर्ट ने घटना की परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि इस मामले आगामी जांच जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए कि वह इस मामले की जांच स्टेट सीआईडी को 21 मार्च तक सुपुर्द कर दें। कोर्ट ने स्टेट सीआईडी को यह जांच 30 जून तक पूरी करने को भी कहा है।

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