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    Himachal Masjid Vivad: जामा मस्जिद के निर्माण में ताक पर रखे गए नियम, जमीन पर पाया गया वक्फ बोर्ड का कब्जा

    Updated: Fri, 27 Sep 2024 09:30 PM (IST)

    Himachal Masjid Vivad हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अखाड़ा बाजार में स्थित जामा मस्जिद के निर्माण में नियमों को ताक पर रखा गया है। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। जांच में पाया गया कि यह जमीन आबादी देह की है और इसमें वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इस मामले को लेकर नगर परिषद कुल्लू में आवाज उठाई गई है

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    Himachal News: कुल्लू में मौजूद अखाड़ा मस्जिद (जागरण फाइल फोटो)

    दविंद्र ठाकुर, कुल्लू। Himachal Masjid Vivad: कुल्लू के अखाड़ा बाजार स्थित जामा मस्जिद बनाने में नियमों का उल्लंघन हुआ है। मस्जिद नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई है। जिस पर आपत्ति जताई गई थी। जिस बारे में हिंदू संगठनों द्वारा इस मामले को लेकर नगर परिषद कुल्लू में आवाज उठाई गई, जिसके बाद मामले की जांच हुई।

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    जांच में पाया गया कि यह जमीन आबादी देह की है और इसमें वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर मस्जिद विवाद की फाइल वर्ष 2020 से निदेशक शहरी विभाग के पास अनुमति के लिए भेजी गई है।

    इसमें अगर नियमों में छूट मिलती है तो मस्जिद जस के तस बनी रहेगी अगर अनुमति नहीं मिली तो जो भाग नियमों के विपरित है उससे हटाया जा सकता है।

    30 सितंबर को प्रदर्शन करने की तैयारी

    वीरवार को इस संबंध में एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने सभी के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इसमें सभी से कानून व्यवस्था को बनाए रखने का आग्रह किया गया है। कुल्लू में देवभूमि जागरण मंच व अन्य हिंदू संगठन की ओर से 30 सितंबर को प्रदर्शन करने की तैयारी है।

    इसके लिए एक लाख से अधिक पोस्टर वितरित किए गए हैं। प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इसके लिए देवभूमि जागरण मंच के पदाधिकारी गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया गया है। इससे पहले कुल्लू में 14 सितंबर को प्रदर्शन किया था और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन का समय दिया था कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, उसकी निशानदेही की जाए।

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    देवभूमि जागरण मंच व विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि मस्जिद नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई है। उधर प्रशासन की ओर से मस्जिद वाली जमीन की निशानदेही करने की बात कही गई थी।

    लेकिन जब कागजों की जांच की गई तो यह जमीन आवादी देह की निकली है। इसमें वक्फ बोर्ड का कब्जा निकला है। मामले को देखते हुए खुफिया तंत्र व पुलिस सक्रिय हो गया है। कुल्लू जिला में एक दो मस्जिद के अलावा कुछ सालों में 11 मस्जिद का निर्माण हुआ है।

    यह किया गया है उल्लंघन

    कुल्लू के अखाड़ा बाजार के श्रीराम गली में जामा मस्जिद नियमों का ताक पर रखकर बनाई गई है। इसमें कुछ भाग को बढ़ाया गया है। जबकि उंचाई अधिक की गई। मस्जिद का नक्शा टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) विभाग द्वारा 14 जुलाई 2000 को पास किया हुआ था। इसका उल्लंघन किया गया है। जामा मस्जिद का मौका निरीक्षण 23 जून 2017 को किया गया था।

    कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद आबादी देह में बनी है। इसका निर्माण नियमों के मुताबिक नहीं हुआ है। इसकी फाइल निदेशक शहरी विभाग को भेजी गई है। अनुमति मिलने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    -हरि सिंह यादव कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू।

    अखाड़ा बाजार में बनी मस्जिद आबादी देह की जगह में है इसमें वक्फ बोर्ड का कब्जा पाया गया है। देव भूमि जागरण मंच जो कह रहा वह सही नहीं है।

    - विकास शुक्ला एसडीएम कुल्लू।

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