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    कांगड़ा पुलिस ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के काटे चालान

    By Richa RanaEdited By:
    Updated: Wed, 15 Sep 2021 09:30 AM (IST)

    पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों व अवैध खनन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा है। पुलिस ने 180 चालान करके 158350 रुपये का जुर्माना वसूला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 195 वाहनों के चालान काटे।

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    पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए हैं।

    धर्मशाला, जागरण संवाददाता। पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों व अवैध खनन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा है। पुलिस ने 180 चालान करके 158,350 रुपये का जुर्माना वसूला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 195 वाहनों के चालान काटे, जिनसे 72500 हजार जुर्माना वसूला गया। वहीं पुलिस ने अवैध खनन के तहत 15 चालान करके 81 हजार जुर्माना वसूला है। इसी तरह से धूमपान निषेध अधिनियम के तहत 70 चालान काट कर 4850 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए।

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    पुलिस अधीक्षक खुशहाल शर्मा ने बताया कि पुलिस यातायात नियों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वह अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न दें। अवैध खनन को किसी तरह से बर्दास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी चौकी व थाना प्रभारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोगों से आग्रह है कि नशा तस्करों को कोई सूची हो तो इस जानकारी को साझा करें । पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

    मां बेटी के खिलाफ मारपीट व झगड़ा करने का मामला दर्ज

    ज्वालामुखी : पुलिस ने मां बेटी के खिलाफ व्यक्ति से मारपीट व झगड़ा करने का मामला पंजीकृत किया है। जीण कथोग निवासी राकेश कुमार ने जीण व डाकघर कथोग निवासी स्वर्णा देवी व उसकी बेटी के खिलाफ मारपीट करने व लड़ाई झगड़ा करने का आरोप लगाया है। इस बारे में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

    मोटरसाइकिल की टक्कर से महिला घायल

    पालमपुर। पालमपुर में एसबीआइ बैंक के पास राहत चलती नगरोटा बगवां की महिला को टक्कर मार दी, जिस कारण महिला घायल हो गई और उपचार के लिए पालमपुर अस्पताल में ले जाना पड़ा। पुलिस ने इस बारे में थला कंडी तहसील पालमपुर निवासी विशाल के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर लिया है।

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