गगल निवासी टैक्सी चालक के तीनों हत्यारों को आजीवन कारावास, 2016 में मारकर 32मील में फेंका था विजय का शव
Himachal Pradesh News अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला (कांगड़ा) द्वितीय की अदालत ने टैक्सी चालक की हत्या के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में कुलजीत पुरुषोत्तम व पवन कुमार निवासी जिला रियाशी जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

धर्मशाला, संवाद सहयोगी। Himachal Pradesh News, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला (कांगड़ा) द्वितीय की अदालत ने टैक्सी चालक की हत्या के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में कुलजीत, पुरुषोत्तम व पवन कुमार निवासी जिला रियाशी जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। न्यायालय ने दोषियों को धारा 302 के तहत दोषियों को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 392 के तहत सात साल का साधारण कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत दो साल का कारावास व धारा 34 के तहत छह माह का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी विवेक डोगरा ने बताया कि विजय कुमार ने 14 जनवरी 2016 को गगल में अन्य टैक्सियों के साथ अपनी टैक्सी खड़ी की थी। रात करीब 8:15 बजे उक्त दोषियों ने उसकी टैक्सी पठानकोट जाने के लिए बुक की थी। विजय कुमार उन्हें पठानकोट लेकर गया था, लेकिन वापस नहीं आया।
16 जनवरी 2016 को परिवार के सदस्य उसकी तलाश करते हुए 32 मील के नजदीक निजी होटल के पास पहुंचे तो उन्हें पुलिया के नीचे एक शव दिखा। नीचे जाकर देखा तो विजय कुमार का निकला। दोषी पवन कुमार जम्मू-कश्मीर जेल से फरार था। तीनों दोषी उसकी टैक्सी को लेकर फरार हो गए थे। मामले में न्यायालय में 40 गवाह पेश किए गए।
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