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Himachal Panchayat Election: जानिए क्‍या हैं पंचायत प्रधान की शक्‍ितयां और उत्‍तरदायित्‍व, पढ़ें खबर

Himachal Panchayat Election हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के घोषणा एवं आरक्षण रोस्टर जारी हाेने के साथ ही प्रचार शुरू हो गया है। स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व करने के चाहवानों ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार शुरू कर दिया है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Sun, 20 Dec 2020 08:25 AM (IST)Updated: Sun, 20 Dec 2020 01:59 PM (IST)
Himachal Panchayat Election: जानिए क्‍या हैं पंचायत प्रधान की शक्‍ितयां और उत्‍तरदायित्‍व, पढ़ें खबर
हिमाचल में पंचायती राज चुनाव के घोषणा एवं आरक्षण रोस्टर जारी हाेने के साथ ही प्रचार शुरू हो गया है।

जसवां परागपुर, साहिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के घोषणा एवं आरक्षण रोस्टर जारी हाेने के साथ ही प्रचार शुरू हो गया है। स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व करने के चाहवानों ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार शुरू कर दिया है। चुनावी रण के रणबांकुरों ने डिजाइन प्रचार पोस्टर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपडेट करने शुरू कर दिए हैं और समर्थन मांग रहे हैं। इस चुनावी वेला में दैनिक जागरण ने जनता को पंचायती राज प्रणाली और पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां जनता तक पहुंचने की मुहिम शुरू की है। इसके तहत पंचायत प्रधान की शक्ति निहित है।

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हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट में ग्राम पंचायत प्रधान को शक्तियां तथा उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत प्रधान ग्रामसभा की बैठकें बुलाता है और इनकी अध्यक्षता करेगा। प्रधान ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने का उत्तरदायी होता है तथा ग्राम पंचायत की कार्य या बजट समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायी भी होता है।

प्रधान ग्राम पंचायत के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन के लिए सामान्यतः उत्तरदायी होता है। पंचायत सचिव की मासिक हाजिरी को सत्यापित करता है। न्यायिक संबंधी मामलों में धर्मासन का भी गठन प्रधान द्वारा किया जाता है। प्रधान उन शक्तियों का प्रयोग करता है तथा उन सभी कार्यों का निष्पादन करता है जिसके लिए ग्राम पंचायतों उसे पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत करें।

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामसभा को उपलब्ध करवाना प्रधान का दायित्व होता है। नियमों के अधीन रहते हुए ग्रामसभा के सदस्यों को पंचायत रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध करवाना तथा रिकॉर्ड का निरीक्षण करवाना प्रधान का दायित्व होता है। प्रधान पंचायत के लेखों का अंकेक्षण भी करता है तथा अंकेक्षण के दौरान उठाई गई आपत्तियों का समायोजन करना तथा इसकी सूचना ग्रामसभा बैठक में रखना प्रधान का दायित्व होता है। प्रधान पंचायत के लेखों का मासिक सत्यापन भी करता है।


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