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    Himachal Election 2022: आचार संहिता लागू, 10 बिंदुओं में समझें क्‍या रहेंगी पाबंदियां, भर्तियों का क्‍या बनेगा

    By Jagran NewsEdited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Fri, 14 Oct 2022 04:55 PM (IST)

    Himachal Election 2022 Code of Conduct Rules हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो गई है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहेगी।

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    हिमाचल प्रदेश में आज से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

    धर्मशाला, जागरण टीम। Himachal Election 2022, Code of Conduct Rules, हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो गई है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहेगी। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी आचार संहिता लागू हो गई है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन तक मौजूदा सरकार क्रियाशील रहेगी। लेकिन अपने स्‍तर पर कोई निर्णय नहीं ले सकेगी। किसी भी तरह के निर्णय के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।

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    यह भी पढ़ें: Himachal Election 2022 Live Updates: हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान, 10 बिंदुओं में देखिए पूरा चुनावी कार्यक्रम

    • चुनाव आयोग की अनुमति के बाद  ही सरकार काेई नीतिगत फैसला ले सकती है। अपनी मर्जी से सरकार कोई फैसला नहीं ले सकेगी।
    • सरकार के विभाग के भी रोजमर्रा के कार्य करते रहेंगे। लेकिन कोई फैसला अपने स्‍तर पर नहीं ले सकेंगे।

      मुख्‍यमंत्री, मंत्री व विधायकों को सरकारी वाहन त्‍यागने होंगे। अब निजी वाहनों में ही आवाजाही होगी।मुख्‍यमंत्री सरकारी हेलीकाप्‍टर का इस्‍तेमाल नहीं कर सकेंगे।

  • सरकारी बंगले का इस्‍तेमाल भी नेता नहीं कर सकेंगे। मं‍त्री विधायकों को सरकारी बंगले छोड़ने होंगे।
  • अब जयराम ठाकुर सरकार किसी भी तरह का शिलान्‍यास व लोकार्पण नहीं कर सकेगी।  
  • चुनावी रैली व कार्यक्रम के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।
  • किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकेंगे।
  • सरकार को प्रचार सामग्री तुरंत हटानी होगी। सरकारी कार्यालयों से भी कैंलेंडर सहित अन्‍य होर्डिंग्‍स व फ्लैक्‍स आदि हटाने होंगे।
  • सरकारी विभागाें में भर्तियों पर भी रोक रहेगी। जिन भर्तियों के संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है, चुनाव आयोग की अनुमति के बाद उनकी प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन नए सिरे से भर्ती नहीं जा सकेंगी।
  • तबादलों पर रोक रहेगी। सरकार किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का तबादला नहीं कर सकेगी। अब चुनाव आयोग ही अपने स्‍तर पर तबादलों पर फैसला लेगा।
  • पहले से किए जा रहे निर्माण कार्य यथावत जारी रहेंगे।
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