Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल हाई कोर्ट: देहरा विधानसभा उपचुनाव में धांधली के आरोप पर सरकार, CBI और कांगड़ा बैंक को नोटिस, जवाब तलब किया

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने देहरा विधानसभा उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर प्रदेश सरकार, सीबीआई और कांगड़ा बैंक को नोटिस जारी किया है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी को फायदा पहुंचाने के लिए आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपये बांटे गए। याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कोर्ट ने 11 दिसंबर तक जवाब तलब किया है।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

    विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने देहरा विधानसभा उपचुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर संज्ञान लिया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में प्रदेश सरकार सहित सीबीआई व कांगड़ा सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी किए हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    50-50 हजार रुपये बांटने का आरोप

    यह याचिका पूर्व विधायक होशियार सिंह चंबयाल द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 10 जून को हुए जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी विधायक कमलेश को फायदा पहुंचाने के लिए आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपये बांटे गए।

    केसीसी बैंक के माध्यम से 170 महिला मंडलों को बांटे पैसे

    आरोप है कि यह पैसे केसीसीबी के माध्यम से चुनिंदा महिला मंडलों को बांटे गए। करीब 170 महिला मंडलों में से 67 महिला मंडलों को साढ़े पैंतीस लाख रुपए केसीसीबी विधान मंडल की स्वीकृति के बांटने का आरोप लगाया गया है। 

    मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे से बांटी गई राशि

    प्रार्थी का कहना है कि यह धनराशि आचार संहिता के दौरान महज दो दिनों के भीतर उक्त विधानसभा के मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे से बांटी गई, ताकि मुख्यमंत्री की पत्नी को जिताया जा सके।

    सीबीआई जांच की मांग

    प्रार्थी ने मांग की है मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं, ताकि बैंक के दोषी अधिकारियों का पता लगाकर उन्हें दंडित किया जा सके।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: गिरानी होगी संजौली मस्जिद, अधिवक्ता बोले- अब नगर निगम तुरंत कार्रवाई करे; क्या बोले हिंदू व मुस्लिम पक्ष 

    11 दिसंबर तक जवाब तलब

    मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के पश्चात 11 दिसंबर तक जवाब तलब किया है।

    यह भी पढ़ें: पंचायत चुनाव से पहले हमीरपुर में प्रधान ने छोड़ी कुर्सी, कार्यों में अनियमितता के लगे थे आरोप; बताई इस्तीफे की वजह