दुकानों का पंजीकरण जरूरी, स्वच्छता का रखें ध्यान
संवाद सहयोगी हमीरपुर हमीरपुर में वीरवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों होटल संचा

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : हमीरपुर में वीरवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों, होटल संचालकों सहित अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री करने वाले के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. आरके अग्निहोत्री ने शिरकत की। उन्होंने दुकानदारों को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अथारिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के तहत बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। एफएसएसएआइ में खाद्य सुरक्षा को लेकर किस तरह के प्रविधान किए गए हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
सीएमओ ने बताया कि दुकानदारों को दुकान का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य वस्तुओं की दुकानों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व शहर का निरीक्षण किया गया था। उस दौरान पाया गया था कि खाद्य सामग्री परोसने वाले खोखाधारकों की दुकान का पंजीकरण नहीं है। ऐसे में उन्हें हिदायत देकर छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में स्वच्छता पर अधिक फोक्स किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां स्वच्छता नहीं होती, वहीं बीमारियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में सभी को स्वच्छता अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो लोग खाना परोसते हैं उन्हें भी स्वच्छता के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि जिला भर में हर माह करीब पांच से छह वर्कशाप का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए फूड सेफ्टी आफिसर को शैड्यूल बनाने के लिए कहा गया है। कार्यशालाओं के माध्यम से फूड सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों को बताया जाएगा तथा इनकी अनुपालना भी सुनिश्तिच की जाएगी।
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