हमीरपुर में GST रजिस्ट्रेशन बिना कपड़े बेचने पर व्यापारी पर बड़ा एक्शन, लगा 47 हजार का तगड़ा जुर्माना
हमीरपुर में एक्साइज विभाग ने बिना जीएसटी पंजीकरण के कपड़े बेच रहे एक व्यापारी पर 47 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। व्यापारी मुख्य बाजार में अस्थायी दुकान लगाकर ऊनी कपड़े बेच रहा था। स्थानीय बाजार कमेटी की शिकायत पर विभाग ने छापा मारा और पाया कि व्यापारी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। कर चोरी के आरोप में यह जुर्माना लगाया गया।

बिना जीएसटी पंजीकरण कपड़ा बेच रहे व्यापारी को 47 हजार रुपये जुर्माना (प्रतीकात्मक फोटो)
संवाद सहयोगी, हमीरपुर। जिला मुख्यालय हमीरपुर के मुख्य बाजार में बिना जीएसटी पंजीकरण और जरूरी दस्तावेजों के कपड़े की बिक्री कर रहे अन्य राज्य के व्यापारी को एक्साइज विभाग ने पकड़ा है। विभाग ने व्यापारी को 47 हजार रुपये जुर्माना किया है।
यह व्यापारी कुछ दिन से मुख्य बाजार में अस्थायी रूप से दुकान लगाकर ऊनी कपड़े बेच रहा था। स्थानीय बाजार कमेटी ने इस मामले में एक्साइज विभाग से शिकायत की। विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी जहां व्यापारी न तो जीएसटी पंजीकरण से संबंधित कोई दस्तावेज दिखा सका और न ही माल की खरीद व बिक्री का रिकार्ड प्रस्तुत कर पाया।
दबिश के दौरान विभाग को पता चला कि यह व्यापारी अब तक 31,000 रुपये नकद और करीब 16 हजार रुपये की आनलाइन माध्यम से बिक्री कर चुका था। दुकान में रखे गए कपड़ों का मूल्यांकन लगभग ढाई लाख रुपये आंका गया।
एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने पूरे माल की जांच करने के बाद कर चोरी और बिना दस्तावेज कारोबार करने के आरोप में जुर्माना किया। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अस्थायी कारोबारी स्थानीय व्यापार में अव्यवस्था पैदा करते और कर राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे मामलों में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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