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    हिमाचल के हमीरपुर में बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने वालों की की अब खैर नहीं! लगेगा एक लाख रुपये तक का जुर्माना

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:33 AM (IST)

    हमीरपुर नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर अब भारी जुर्माना लगेगा। युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए निगम प्रशासन सख्त हो गया है। बिना लाइसेंस बिक्री करने पर एक लाख तक का जुर्माना और सजा हो सकती है। शिक्षण संस्थानों के पास बिक्री प्रतिबंधित है और नाबालिगों को बेचना भी अपराध है। आयुक्त ने व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

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    हमीरपुर में बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने पर भारी जुर्माना।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। नगर निगम हमीरपुर क्षेत्र में अब बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना महंगा साबित हो सकता है। युवाओं और बच्चों को तंबाकू सेवन की आदत से बचाने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है।

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    बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और एक वर्ष तक की सजा हो सकती है। नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि खुली सिगरेट और बीड़ी के विक्रय का प्रतिषेध तथा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन अधिनियम-2016 के तहत अब यह कानून हमीरपुर में भी कड़ाई से लागू किया जाएगा।

    कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। खुली सिगरेट, बीड़ी या अन्य तंबाकू पदार्थ बेचने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

    साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। उन्होंने सभी व्यापारियों व दुकानदारों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है ताकि किसी के खिलाफ कार्रवाई न करनी पड़े। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम द्वारा सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।