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    लोगों को सूचना का अधिकार एक्ट की दी जानकारी

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 13 Jun 2017 06:50 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, चंबा : एक्शनएड एसोसिएशन संस्था की ओर से यूरोपियन यूनियन के सहयोग से जिला मुख्यालय में

    लोगों को सूचना का अधिकार एक्ट की दी जानकारी

    संवाद सहयोगी, चंबा : एक्शनएड एसोसिएशन संस्था की ओर से यूरोपियन यूनियन के सहयोग से जिला मुख्यालय में दो दिवसीय कार्यशाला हुई। इसका आयोजन एलबैग व आरटीआइ को लेकर किया जा रहा है। कार्यशाला के पहले दिन एक्शनएड एसोसिएशन के समन्वयक विपन कुमार ने को आरटीआइ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है। इस कानून के तहत लोग सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। केवल ऐसी सूचना नहीं मांग सकते, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो। सबसे पहले सूचना जन सूचना अधिकारी से मांगी जाती है। जन सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर यदि सूचना मुहैया नहीं करवाता है तो इसके बाद प्रथम सूचना अधिकारी से अपील कर सकते हैं। यदि प्रथम अपील अधिकारी से भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो द्वितीय अपील अधिकारी से सूचना मांग सकते हैं। यदि द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो राज्य आयोग के समक्ष अपील कर सकते हैं। सूचना न देने वाले अधिकारियों को जुर्माना किया जा सकता है। इसकी शक्ति सूचना आयोग के पास है। कार्यशाला में एक्शनएड एसोसिएशन सदस्य मोहम्मद रफी, अशोक कुमार, सकीना, शीना बेगम, शोभा, याकूब, सुमित्रा के अलावा ग्रामीण मोहम्मद आजीज, उपेंद्र कुमार, निमो, शिवानी, किसनी, शिना बेगम, बुंदा देवी आदि मौजूद रहे।

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