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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 30, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सूचना का अधिकार एक्ट के प्रति किया जागरूक

By JagranEdited By:
Published: Thu, 30 Mar 2017 01:01 AM (IST)

संवाद सहयोगी, चंबा : जिला मुख्यालय में एक्शनएड की ओर से चलाई जा रही दो दिवसीय सहभागी योजना, एलबैग तथ

सूचना का अधिकार एक्ट के प्रति किया जागरूक
सूचना का अधिकार एक्ट के प्रति किया जागरूक

संवाद सहयोगी, चंबा : जिला मुख्यालय में एक्शनएड की ओर से चलाई जा रही दो दिवसीय सहभागी योजना, एलबैग तथा आरटीआइ कार्यशाला का मंगलवार को समापन हो गया। इसमें कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान आरटीआइ अधिनियम 2005 पर चर्चा की गई। इस दौरान एक्शनएड पदाधिकारियों ने उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हम किसी भी सरकारी विभाग से उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते है। इसके लिए हमें सादे कागज पर आवेदन विभाग के जनसूचना अधिकारी को देना होता है।

आवेदन के साथ दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर फीस के तौर पर लगाना पड़ता है। लेकिन यदि आवेदक बीपीएल परिवार से संबंध रखता है तो उसकी ओर से मांगी गई जानकारी निशुल्क प्रदान की जाती है। आरटीआइ लगाने के बाद सूचना 30 दिन के भीतर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। यदि कोई जन सूचना अधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो इस एक्ट के तहत जुर्माने व दंड का भी प्रावधान है।

इस अवसर पर अनिरुद्ध, सपूण, आशा देवी, ब्यास देवी, अशोक कुमार, विपन कुमार, चूहड़ू राम, किशन चंद, सीमा, सरोज, अंजु, सकीना, शीना, सोभा, मुहम्मद शरीफ, विमला देवी तथा परस राम सहित अन्य प्रतिभागियों ने जानकारी हासिल की।