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    डाक एजेंटों का मिलेगा एक फीसद कमीशन

    By Edited By:
    Updated: Tue, 21 Jul 2015 04:20 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर : बचत एजेंटस को किसान विकास पत्र में निवेश करवाने पर एक प्रतिशत कमीशन मिले

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर : बचत एजेंटस को किसान विकास पत्र में निवेश करवाने पर एक प्रतिशत कमीशन मिलेगा। पहले यह कमीशन आधा प्रतिशत था। इसके साथ ही अब एजेंट एक समय में किसी भी जमाकर्ता से बीस हजार रुपये नगद स्वीकार कर डाकघरों में बचत योजनाओं में जमा करवा सकेंगे। पहले यह राशि दस हजार रुपये तक सीमित थी। नए प्रावधानों में निवेशकों व एजेंटस को एंटीमनी लां¨ड्रग एक्ट के तहत जमाकर्ता के फोटो पहचान पत्र व पते का प्रमाण पत्र (सीवाईके) एक बार ही देना है। वहीं, अगले निवेशों में फार्म पर वह खाता संख्या लिख कर देना होगी, जिसके लिए ये दस्तावेज दिए गए हैं, उसमें जमाकर्ता को ही सभी केवाईसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तथा स्वयं सत्यापित करने होंगे। वहीं एजेंटस को अपने माध्यम से यह धन जमा करवाने पर इन्हें मोहर सहित स्वयं सत्यापित करना होगा। अगर एक डाक घर में किसी व्यक्ति का एक नाम में सभी खातों एवं योजनाओं को मिलाकर पचास हजार से अधिक निवेश हो जाता है तो उसे आयकर विभाग से जारी स्थायी लेखा संख्या (पैन नंबर) की कॉपी डाकघरों में आवश्य जमा करानी होगी।

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    उधर, राष्ट्रीय बचत संस्थान चंडीगढ़ के उपनिदेशक रागिनी व सहायक निदेशक योगेश गहलोत ने कहा है कि नए प्रावधानों में इसका लाभ मिलेगा। बिलासपुर के डाकघरों के निरीक्षण में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस विषय में चर्चा की गई है, जिससे कि एजेंट को इसकी सूचना देकर लाभान्वित किया जा सके।