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    हरियाणा में प्ले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की डगर मुश्किल, दस्तावेज पूरे करने में संचालकों को छूट रहे पसीने

    Updated: Wed, 17 Sep 2025 02:45 PM (IST)

    यमुनानगर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे प्ले वे स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने संचालकों को नोटिस जारी किए हैं लेकिन नियमों का पालन न करने पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अब विभाग ने एक महीने का समय दिया है जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा मिले।

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    प्ले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की डगर मुश्किल, दस्तावेज पूरे करने में संचालकों को छूट रहे पसीने (File Photo)

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर।गली-माेहल्लों में बिना रजिस्ट्रेशन प्ले वे स्कूल स्कूल चल रहे हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन नियम-शर्तें पूरी न कर पाने के कारण संचालक प्ले वे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं।

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    दस्तावेजों को पूरा करने में संचालकों को पसीने छूट रहे हैं। जो आवेदन जमा करवाए जा रहे हैं, उनमें खामियां होने के कारण रद्द कर दिए जा रहे हैं।

    अब विभाग की ओर से एक माह का समय दिया है। इसके बाद सख्त कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। नियमानुसार जिले में चल रहे प्रत्येक प्ले वे स्कूल का रजिस्ट्रेशन जरूरी है।

    यह है विभाग का उद्देश्य

    विभाग का उद्देश्य है कि तीन से छह वर्ष तक के बच्चे सुरक्षित माहौल में और खेल-खेल में सरल तरीके से पढ़ें। उनका सर्वांगीण विकास हो और रचनात्मकता जैसे गुणों का विकास हो।

    यहां पर बच्चों को पढ़ाने संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। जिससे कि बच्चे खुशी-खुशी प्ले स्कूल पहुंचे। नई शिक्षा नीति में भी स्कूल पूर्व शिक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

    प्ले स्कूल में आने वाले बच्चों को कविता, कहानी, संगीत के माध्यम से उनका सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास किया जाता है।

    रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

    •  प्ले स्कूल में 20 बच्चों के अनुपात पर एक शिक्षक व एक देखभालकर्ता होना चाहिए।
    •  प्ले स्कूलों में स्वच्छता, बच्चों की सुरक्षा व देखभाल के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए।
    •  प्ले स्कूल के भवन के चारों और बाउंड्री वाल और फेंसिंग होनी चाहिए।
    • पर्याप्त वेंटिलेशन और सर्कुलेशन क्षेत्र होना चाहिए और बच्चों के लिए अलग से विश्राम गृह हो।
    •  लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय व पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए।
    • प्ले स्कूलों में बच्चों की न्यूनतम आयु तीन वर्ष और अधिकतम छह वर्ष होनी चाहिए।
    • शैक्षिक समय 3-4 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षा सामग्री होनी चाहिए।
    • प्ले स्कूल में पुस्तकालय, खेल सामग्री होनी चाहिए।
    • प्राथमिक चिकित्सा के लिए बेसिक मेडिसिन किट, ओआरएस पैकेट व तिमाही स्वास्थ्य जांच की सुविधा होनी चाहिए।
    • बच्चों का रिकॉर्ड जैसे नामांकन फार्म, बच्चों और उनके माता-पिता की प्रोफाइल, बच्चों व कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर, - स्वास्थ्य जांच रिकॉर्ड तथा स्टाक रजिस्टर होना चाहिए।
    • फायर सेफ्टी एनओसी होनी चाहिए।
    •  हाइजिन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो स्वास्थ्य विभाग से जारी हो।
    •  स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन व उनकी स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट हो।
    • पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए।