यमुनानगर में पुलिस राइडर से मारपीट मामले में दो दोषियों को मिली सजा, गाड़ी से उतरकर डंडों से किया था हमला
जगाधरी में कोर्ट ने दो पुलिस राइडर के साथ मारपीट के दो आरोपियों को दो साल की सजा सुनाई है। फर्कपुर पुलिस ने पीएसओ होशियार सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। आरोप है कि प्रशांत और प्रज्जवल ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी मिलने पर पूछताछ करने पर उन्होंने हमला किया था।
संवाद सहयोगी, जागरण.जगाधरी। गश्त कर रहे दो पुलिस राइडर से मारपीट के दो दोषियों को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है।
दोषियों में जामपुर थाना फर्कपुर निवासी प्रशांत व प्रज्जवल शामिल है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की कोर्ट ने सुनाया है। फर्कपुर पुलिस ने पीएसओ होशियार सिंह की शिकायत पर 16 फरवरी 2024 को उपरोक्त दोनों दोषियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस के मुताबिक 16 फरवरी की रात को पीएसओ होशियार सिंह ने मोबाइल फोन कर एएसआइ मनोज कुमार को सूचना दी थी कि गांव मंडेबर में ड्यूटी के दौरान प्रशांत व प्रज्जवल ने उसके व एचजीएच जगपाल के साथ मारपीट की है।
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जहां से पता चला कि दोनों कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को दी शिकायत में होशियार सिंह ने कहा कि वह एचजीएच जगपाल के साथ राइडर ड्यूटी पर था।
जब वे मंडेबर-हरनौल रोड पर पहुंचे तो एक गाडी संदिग्ध हालत में खडी दिखी। इसके बाद उन्होंने बाइक रोकी और उसे चेक करने लगे।
गाडी में जामपुर निवासी प्रशांत व प्रज्जवल मौजूद थे। जब उन्हें सुनसान जगह पर रूकने का कारण पूछा तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। गाडी से उतर कर डंडों से उन पर हमला कर दिया।
शिकायकर्ता के मुताबिक प्रज्जवल ने जान से मारने की नियत से उसके सिर पर वार किया। जब उन्होंने शोर मचाया तो वहां कुछ लोग पहुंच गए। इसके बाद वे दोनों अपनी गाडी लेकर मौके से फरार हो गए।
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