हरियाणा में 12 साल की लड़की के साथ 59 वर्षीय अधेड़ ने की गंदा काम करने की कोशिश, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
जगाधरी में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के दोषी 59 वर्षीय ओमचंद उर्फ चंदगी राम को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को 4.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। दोषी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने बाड़े में ले जाने की कोशिश की थी।

संवाद सहयोगी, जगाधरी। 12 वर्षीय लड़की से गलत काम करने का प्रयास करने के दोषी 59 वर्षीय ओमचंद उर्फ चंदगी राम को फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रंजना अग्रवाल ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
ओमचंद ने कहा कि वह बुजुर्ग है। कोर्ट ने इस दलील को सिरे से नकार दिया। उप जिला न्यायवादी गुलदेव टंडन व एडवोकेट महावीर ने केस की पैरवी की। पीड़िता को साढे़ चार लाख रुपये मुआवजा भी दिया जाएगा।
दोषी ओमचंद ने पीडिता को अपने बाडे में ले जाने से पहले 200 रुपए दिखाकर बहलाने का प्रयास किया था। वहां से भागने का प्रयास किया तो दोषी ने उसे पकड लिया और जमीन पर पटक दिया।
जब पीड़िता चिल्लाई तो मौके पर उसकी मां पहुंच गई। दोषी ने उसके गले पर दरांती रख दी और कहा कि घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
यह था मामला
पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा था कि उसके पास दो लडके व एक लडकी है। 19 अगस्त की शाम को करीब साढे पांच बजे बेटी, पशुओं के बाडे़ के पास कूडा डालने के लिए गई थी।
ढूंढ़ते हुए जब वह खेल स्टेडियम के पास पहुंची तो ओमचंद उर्फ चंदगी राम के पशुओं के बाडे से बेटी के चिल्लाने की आवाज आई। जब वह वहां पहुंची तो गेट अंदर से बंद मिला।
जब उसने शोर मचाया तो ओमचंद दरवाजा खोलकर मौके से फरार हो गय। जब वह अंदर पहुंची तो, बेटी को नग्न अवस्था में पाया। पीडिता ने बताया कि ओमचंद उसे पकडकर अपने बाडे में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।