यमुनानगर के जगाधरी में झगड़ा होने पर शराब के नशे में दोस्त को मारा था, अब मिली उम्रकैद की सजा
यमुनानगर के जगाधरी में शराब के नशे में झगड़े के दौरान दोस्त की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी दीपक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रु ...और पढ़ें

जगाधरी में झगड़ा होने पर शराब के नशे में दोस्त को मारा था (File Photo)
संवाद सहयोगी, जगाधरी। रंजिश और शराब के नशे में दोस्त की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने नेपाल के जिला जाजकोट स्थित गांव रावतगांव निवासी दीपक को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह मामला 25 अक्टूबर 2022 को फर्कपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया था। दोषी दीपक घटना के समय नाका जोड़ियां के पास स्थित साबी द ढाबा पर काम करता था और वहीं रह रहा था।
इस मामले में गांव जोड़ियां निवासी नितिन की शिकायत पर फर्कपुर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था।शिकायतकर्ता नितिन ने पुलिस को बताया था कि जोड़ियां के पास उनका ढाबा है, जहां नेपाल निवासी दीपक और 32 वर्षीय राजू कई वर्षों से काम कर रहे थे। दीपक ढाबे पर खाना बनाता था, जबकि राजू ग्राहकों को खाना परोसता था।
दीपक और राजू ने रात को साथ में पी थी शराब नितिन ने बताया कि जब उन्होंने ढाबे पर सो रहे दीपक को उठाया तो उसने स्वीकार किया कि रात को उसने और राजू ने शराब पी थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दीपक ने गुस्से में आकर लोहे की राड से राजू के सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दीपक वहीं ढाबे पर सो गया।
सुबह राजू को मृत अवस्था में पाया गया। फर्कपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपित दीपक के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। गवाहों के बयान और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अदालत ने दीपक को हत्या का दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।

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