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    Haryana News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 20 साल की जेल, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

    Updated: Thu, 05 Jun 2025 01:00 PM (IST)

    जगाधरी में नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में कोर्ट ने दोषी शगुन को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पीड़िता के पड़ोस में रहता है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि शगुन ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दी।

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    नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

    संवाद सहयोगी, जगाधरी। नाबालिग से गलत काम करने के मामले में दोषी शगुन को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी, पीड़िता के पड़ोस का ही रहने वाला है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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    जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज रंजना अग्रवाल की कोर्ट ने सुनाया है। जिला न्यायवादी गुलदेव टंडन ने केस की पैरवी की। थाना शहर जगाधरी पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 25 अक्टूबर 2024 को शगुन व अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

    पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती है। आरोपित शगुन उनके पड़ोस में रहता है। जिसने उसकी बेटी को अपनी बातों से बहला-फुसला लिया। आरोपित ने उसकी बेटी से बातचीत करने के लिए फोन भी दिया था। जिसके जरिए कई बार बेटी के साथ बात की।

    28 अगस्त को आरोपित ने उसकी बेटी को स्कूल से बंक मारने की बात कही। शगुन की बातों में आकर बेटी स्कूल जाने की बजाए, आरोपित के दो दोस्तों के साथ एक्टिवा पर बैठकर उससे मिलने चली गई। वे उसे एक घर में ले गए। जहां शगुन ने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया।

    घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के बाद कई बार आरोपित के दोस्तों ने बेटी को तंग किया। पुलिस ने शगुन सहित छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बाकी आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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