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    जगाधरी में दोस्त की टी-शर्ट से गला दबाकर हत्या करने वाले को उम्रकैद, आखिर क्यों की थी जिगरी यार की हत्या?

    जगाधरी में दोस्त की हत्या के दोषी आशीष को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। रुपयों के लेनदेन को लेकर टी-शर्ट से गला दबाकर हत्या की गई थी। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है जिसे न भरने पर अतिरिक्त सजा होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की कोर्ट ने फैसला सुनाया।

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Tue, 19 Aug 2025 01:56 PM (IST)
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    जगाधरी में दोस्त की टी-शर्ट से गला दबाकर हत्या करने वाले को उम्रकैद (File Photo)

    संवाद सूत्र, जगाधरी। रुपयों के लेनदेन को लेकर दोस्त की टी-शर्ट से ही उसका गला दबाकर हत्या करने के दोषी गांव रतनपुरा निवासी आशीष को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

    कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रविधान है। फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की कोर्ट ने सुनाया है। उप जिला न्यायवादी सुधीर सिंदर ने केस की पैरवी की।

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    सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने गांव इशोपुर निवासी अक्षय शर्मा की शिकायत पर 26 नवंबर 2023 को अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। अधिवक्ता सुधीर सिंदर ने बताया कि एवीडेंशियल सरकमस्टांसिज सजा का मुख्य आधार बने जिसमें दोषी की मोबाइल लोकेशन, हत्या से पूर्व दोषी व मृतक की बार-बार बातचीत इत्यादि शामिल है।