घर बैठे बनवा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर
जन्म प्रणाम पत्र के लिए अब सरकारी कार्यालय में चक्कर लगाने की जरूरी नहीं है। घर बैठे ही जन्म प्रमाण पत्र के पोर्टल पर बच्चों या फिर खुद का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति पोर्ट लपर आनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिना जाता है।

संवाद सहयोगी, जगाधरी : जन्म प्रणाम पत्र के लिए अब सरकारी कार्यालय में चक्कर लगाने की जरूरी नहीं है। घर बैठे ही जन्म प्रमाण पत्र के पोर्टल पर बच्चों या फिर खुद का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति पोर्ट लपर आनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र नहीं होता है तो वह व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में काम में ले सकता है।
केंद्र सरकार के नियम के अनुसार अधिनियम 1996 के तहत हर व्यक्ति का जन्म प्रमाण और मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बच्चे के जन्म के 21 दिनों में प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। जिससे जन्म प्रमाण बनने में कम समय लगता है। जब काफी ज्यादा समय निकल जाता है तो उसके बाद जन्म-प्रमाण पत्र बनने में काफी समय लग जाता है।
जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति की आयु को दर्शाता है। योजनाओं के आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। बहुत सरकारी योजनाएं ऐसी भी है जिनमें व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र ना होने के कारण योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाता है। व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है और पहचान पत्र भी नहीं है तो वह जन्म प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में काम में ले सकता है। जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग पहचान पत्र बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, स्कूल या फिर कालेज में प्रवेश लेते समय इसकी जरूरत पड़ती है, राशन कार्ड बनवाने या फिर राशन कार्ड सूची में नाम जुड़वाने के लिए, ड्राइविग लाइसेंस के आवेदन के लिए, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, पैन कार्ड बनवाने के लिए सहित सरकार की योजनाओं को लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी :
जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करवाने के लिए माता पिता का आधार कार्ड, पहचान पत्र (माता पिता का), राशन कार्ड, माता पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर पिता का, बच्चे की जन्म तिथि, जन्म कहा हुआ था इसका प्रमाण पत्र, शपथ पत्र का होना जरूरी है।
ऐसे करें आवेदन :
सबसे पहले व्यक्ति को हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद व्यक्ति के सामने इसका मुख्य पेज खुल जाएगा। डाउनलोड फार्म ओर निर्देश के आप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद अगला पेज खुल जाएगा। अगले पेज में व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र के आप्शन पर क्लिक करना है। तब जन्म प्रमाण पत्र का आनलाइन पंजीकरण फार्म खुल जाएगा। आनलाइन पंजीकरण फार्म में व्यक्ति से पूछी गई जानकारी को भरना है। दस्तावेजों की कापी को इस फार्म के साथ संलग्न करना है। पंजीकरण के बाद फार्म को सरल केंद्र में जमा करवाना है।
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