यमुनानगर में मेडिकल स्टोरों पर औषधि विभाग की छापामारी, कफ सिरप के लिए गए सैंपल
यमुनानगर में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मृत्यु के बाद कोल्ड्रिप सिरप बैच नंबर एसआर-13 और डेक्सट्रोमेथोर्फ़न के केएल-25/148 की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। दो साल से कम उम्र के बच्चों को अब कोई कफ सिरप नहीं दिया जाएगा। औषधि नियंत्रक विभाग ने मेडिकल स्टोरों पर छापे मारे और अन्य कंपनियों के कफ सिरप के नमूने लिए।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। राजस्थान व मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद प्रदेश में भी कोल्ड्रिप सीरप के बैच नंबर एसआर-13 व डीएक्सट्रो मिथोर्फीन के केएल-25/148 की सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। अब दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी कफ सिरप नहीं दिया जाएगा।
औषधि नियंत्रक विभाग की ओर से जगाधरी व रादौर में मेडिकल स्टोरों पर छापामारी कर अन्य कंपनियों के कफ सिरप के सैंपल लिए जा रहे हैं। मंगलवार को विभाग की टीम ने पांच कफ सिरप के सैंपल लिए गए हैं।
औषधि नियंत्रक डॉ. बिंदू धीमान ने बताया कि बाजार में उपलब्ध दूसरी कंपनियों के कफ सिरप की सैंपलिंग कराई जा रही है। इसके तहत मानकों का निरीक्षण कराया जाएगा। जिन कफ सिरप के निर्माण में तथाकथित पदार्थ पॉलीथिलीन ग्लाइकोल पीजी का प्रयोग होता है। उनमें विषाक्त अपमिश्रण इस तरह की दुखद घटनाओं का कारण बनता है। लगातार कफ सिरप को लेकर सैंपलिंग की जाएगी।
अभिभावकों से भी यही अपील है कि वह बच्चों को खांसी जुकाम होने पर स्वयं कोई दवा न दे। डाक्टर के परामर्श पर ही बच्चों को दवाई दी जाए। रिटेल केमिस्टों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी दवा को लेबल पर अंकित दिशा निर्देशों के अनुसार दें। जिस कफ सिरप के पीने से राजस्थान व मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई। उसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। यदि किसी केमिस्ट के पास उसका स्टाक है तो उसकी भी सूचना विभाग को दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।