सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का लगाए बोर्ड, मुखिया का भी लिखना होगा नाम : एडीसी प्रतिमा
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना होगा। ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, यमुनानगर :
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना होगा। साथ ही स्थान के मुखिया का नाम भी अंकित करना होगा। कोटपा एक्ट के तहत अब यह संशोधन किया गया है। इस संबंध में एडीसी प्रतिमा चौधरी व सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया की मौजूदगी में शिक्षण संस्थानों व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बैठक हुई।
एडीसी प्रतिमा चौधरी ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 का सख्ती से पालन होना चाहिए। इसमें शिक्षण संस्थानों की भागीदारी बेहद जरूरी है। सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया ने कहा कि इस एक्ट के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, शिक्षण संस्थान, अदालत, होटल, पार्क, गेस्ट हाउस, पुस्कालय, स्टेडियम, बस स्टैंड आदि सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करना कानूनन जुर्म है। इस एक्ट की अवहेलना करने वालों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सबसे अधिक जरूरी है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी किशोर तंबाकू उत्पाद न खरीदें। उसे उत्पाद बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई का इस एक्ट के तहत प्रावधान है। सिविल सर्जन ने बताया कि 2590 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते पकड़ा गया। इस दौरान उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार, डॉ. शमा परवीन, डॉ.सुशीला सैनी, डॉ. चारू कालरा, डॉ. सुमिता, डॉ. जितेंद्र, डॉ. सुशीला भी मौजूद रहे।

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