हरियाणा में घर में घुसकर पड़ोसन को छेड़ा, अब दोषी को तीन साल की कैद
यमुनानगर में एक व्यक्ति को पड़ोसी महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में तीन साल की जेल हुई है। दोषी अभिजीत महिला के घर में घुसा और उसे गलत तरीके से छुआ। महिला के शोर मचाने पर उसके परिवार वाले आ गए और अभिजीत को पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

संवाद सहयोगी, जगाधरी (यमुनानगर)। घर में घुसकर पड़ोसन से अश्लील हरकत करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी अभिजीत उर्फ जीतू बिलासपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है।
कोर्ट ने दोषी पर नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। व्यासपुर थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर 16 अक्टूबर 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित महिला ने कहा था कि उसका पति विदेश में नौकरी करता है। वह सास-ससुर व तीन वर्षीय बेटे के साथ गांव में रहती है। आरोपित अभिजीत का मकान उनके घर के सामने है जोकि अक्सर गलत नियत से देखता रहता है।
16 अक्टूबर की दोपहर को वह रसोई में काम कर रही थी। सास-ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे। जबकि तीन वर्षीय बेटा सो रहा था। इस दौरान पड़ोसी अभिजीत उनके घर में घुस आया, जिसने उसे पीछे से पकड़ लिया और अश्लील हरकत शुरू कर दी।
जब महिला ने शोर मचाया तो उसके सास-ससुर व जेठ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोपित को पकड़ लिया। इसके बाद घटना के बारे में किसी को बताने पर आरोपित ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और छूट कर मौके से फरार हो गया।
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अब कोर्ट ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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