हरियाणा में सीईटी के रिजल्ट को लेकर नहीं बदलेगा नियम, नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू रहेगा
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीईटी के रिजल्ट में नार्मलाइजेशन फार्मूले को बरकरार रखा है। रोहतक के पवन कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के फैसले को सही ठहराया है जिससे सीईटी परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। आयोग जल्द ही करेक्शन पोर्टल खोलेगा जिसमें नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू होगा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में ग्रुप-सी की भर्तियों के लिए हुई सामान्य सात्रता परीक्षा (सीईटी) के बाद रिजल्ट में नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू रहेगा। इस फार्मूले के खिलाफ याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल ने मंगलवार को पहली ही सुनवाई पर याचिका को खारिज कर दिया। रोहतक के रहने वाले पवन कुमार ने हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी।
दरअसल पिछले महीने हरियाणा में ग्रुप-सी के पदों को भरने के लिए हुए सीईटी के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्दी ही करेक्शन पोर्टल खोलने जा रहा है। इससे पहले आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया था कि इस बार परीक्षा में नार्मलाइजेशन का फार्मूला लागू होगा।
इसके चारों शिफ्टों में हुए पेपर की कठिनाई के आधार पर अंक बराबर किए जाएंगे, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने इसे नियमों के खिलाफ करार देते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य कर्मचारी चयन आयोग व सीईटी के परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत मिली है।
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