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    होमवर्क न करने पर क्रूर बनी प्रिंसिपल! पांचवीं क्लास की छात्रा को दी ऐसी सजा कि गांव में मची खलबली

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:25 AM (IST)

    हरियाणा के रिंढाना गांव के एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा पांचवीं कक्षा की छात्रा से पोछा लगवाने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में आरोप सही पाए गए। मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। प्रिंसिपल के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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    प्रिंसिपल द्वारा पांचवीं कक्षा की छात्रा से पोछा लगवाने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गोहाना। रिंढ़ाना गांव के एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा पांचवीं कक्षा की छात्रा से कक्षा में पोछा लगवाने के लिए मजबूर करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने जाँच कर अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें छात्रा से पोछा लगवाने के आरोप सही पाए गए।

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    रिपोर्ट और छात्रा की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बड़ौदा थाने में प्रिंसिपल एकता सांगवान के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    एक महिला ने 12 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट (सीटीएम) और पुलिस अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई। उसने अधिकारियों को बताया कि उसकी बेटी, जो पड़ोसी गांव रिंधाना के एमआरएन पब्लिक स्कूल में पांचवीं कक्षा की छात्रा है, 29 अगस्त को बुखार के कारण अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाई थी।

    उस दिन जब वह स्कूल गई, तो उसकी अनुपस्थिति का पता चलने पर प्रिंसिपल एकता सांगवान ने उसे कक्षा में पोछा लगवाने के लिए मजबूर किया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने की धमकी दी। उसे अन्य बच्चों के सामने कक्षा में ले जाया गया और "शर्म करो" चिल्लाने पर मजबूर किया गया।

    प्रिंसिपल ने धमकी दी कि अगर वह होमवर्क पूरा नहीं करती रही तो उसके बाल मुंडवा दिए जाएंगे। इससे उसकी बेटी स्कूल जाने से डरने लगी। डॉक्टर ने उसे मानसिक आघात पहुंचाया और स्कूल बदलने की सलाह दी।

    लड़की की मां ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसकी बहन ने स्कूल निदेशक से इस मामले की शिकायत की, तो उसे बताया गया कि सामाजिक दंड बच्चों में डर पैदा करता है। अधिकारियों के आदेश पर, खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का दौरा किया और जाँच की।

    जांच में पता चला कि प्रिंसिपल लड़की को यूकेजी कक्षा में ले गईं और उसे बच्चों के सामने कक्षा में पोछा लगाने को कहा। लड़की ने कहा कि उसे पोछा लगाना नहीं आता।

    इसके बाद प्रिंसिपल ने खुद पोछा लगाकर प्रदर्शन किया और फिर लड़की को पोछा थमा दिया। स्कूल निदेशक के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे पाए गए। बड़ौदा थाने में प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

    मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का लिया संज्ञान

    24 सितंबर को, हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया। आयोग ने कहा कि नाबालिग छात्र का मानसिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है और इस तरह का अपमानजनक व्यवहार शिक्षा के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। आयोग ने अधिकारियों से इस मामले में की गई संस्थागत और कानूनी कार्रवाई का विवरण देते हुए पूरी रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस आयुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी से भी 28 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी है।