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    पात्र व्यक्ति योजना के लाभ के लिए कराएं पंजीकरण : उपायुक्त

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 05 Feb 2020 05:01 PM (IST)

    उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि कारगर होगी।

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    पात्र व्यक्ति योजना के लाभ के लिए कराएं पंजीकरण : उपायुक्त

    जागरण संवाददाता, सोनीपत: उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने कहा कि गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कारगर होगी। योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने वाले आवेदकों को पहली किस्त 7 फरवरी को जारी की जाएगी। अब तक 1000 से ज्यादा व्यक्ति योजना के तहत पंजीकरण करा चुके हैं। उनको प्रथम किस्त का लाभ दिया जाएगा। लोगों को योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द ही पंजीकरण करा लेना चाहिए।

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    उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पिछड़े हुए परिवारों के विकास में कारगर होगी। योजना का लाभ पाने के लिए सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार परिवार की जमीन दो हेक्टेयर से ज्यादा न हो। हरियाणा के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने 21 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए गांवों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर तथा सरल केंद्रों की सेवा ली जा सकती है।

    पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक तथा मानधन कार्ड शामिल हैं। यदि किसी के पास परिवार पहचान पत्र अथवा मानधन कार्ड नहीं है तो भी वह परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकरण करवा लें। कॉमन सर्विस सेंटर पर तुरंत प्रभाव से आवेदक का परिवार पहचान पत्र तथा मानधन कार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार समृद्धि योजना में विभिन्न योजनाएं शामिल हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना व प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शामिल हैं। योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के पात्रों को चार प्रकार से लाभ दिया जाएगा। इसके तहत दो हजार रुपये की तीन किस्तों में प्रति वर्ष छह हजार रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। परिवार द्वारा मनोनीत लाभार्थी सदस्य को पांच साल बाद 36 हजार रुपये मिलेंगे। इसमें एक विकल्प है कि 60 वर्ष की आयु में लाभार्थी को मासिक आधार पर तीन हजार रुपये से 15 हजार रुपये के बीच पेंशन मिलेगी। परिवार के मनोनीत सदस्य को पांच साल बाद 15 हजार से 30 हजार रुपये मिलेंगे।