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    Haryana News: 1100 लोगों को मिला मालिकाना हक, खुशी से खिल उठे चेहरे; देखें हर शहर का आंकड़ा

    Updated: Fri, 30 May 2025 02:49 PM (IST)

    सोनीपत नगर निगम ने लाल डोरे की जमीन पर बसे 1100 लोगों को मालिकाना हक दिया है। निगम क्षेत्र में लाल डोरे की 14053 संपत्तियां हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट पर सूची देखकर 30 दिन में दावा पेश कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में शपथ पत्र बिजली बिल पानी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें शामिल हैं।

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    लाल डोरे की जमीन पर 11 सौ को मिला मालिकाना हक।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। लाल डोरे की जमीन पर रह रहे 11 सौ लोगों को नगर निगम ने मालिकाना हक दे दिया है। अधिकारियों का दावा है कि सोनीपत में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा मालिकाना हक के प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके है। यहां तेजी से काम हो रहा है।

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    नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरे की 14053 प्रॉपर्टी है। नगर निगम के सर्वे के अनुसार, शहर की 41 अलग-अलग लोकेशनों पर यह जमीन है।

    नोडल अधिकारी राजेंद्र चुघ ने बताया कि नगर निगम सोनीपत क्षेत्र में आने वाली सभी प्रॉपर्टी आईडी जो कि लाल डोरा या आबादी देह में स्थित हैं, उनके मालिक इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    आवेदन करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Sonipat/2193 पर जाकर सूची का आब्जरवेशन करना होगा और यदि आपकी प्रॉपर्टी आईडी सूची में है तो व्यक्ति 30 दिन के अंदर नगर निगम कार्यालय में जाकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

    आवेदन के लिए ये दस्तावेज है जरूरी

    रेवेन्यू अथारिटी द्वारा प्रमाणित दावेदार का एफिडेविट इसमें अबादी देह-लाल डोरा में स्वामित्व या कब्जा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों के बिल जैसे बिजली बिल, पानी का बिल और अन्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज जैसे पीआइसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जिसमें पता शामिल हो।

    पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए दस्तावेज। प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, निर्मित स्ट्रक्चर का प्रमाण आदि। या सेल डीड, ट्रांसफर डीड, त्याग डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द दस्तावेजों की जरूरत होगी।

    शहर -- -- प्रमाण पत्र जारी

    सोनीपत -- -- 500

    कुंडली -- -- 200

    खरखौदा -- -- 150

    गोहाना -- -- 125

    गन्नौर -- -- 125

    महत्वपूर्ण बातें

    • मूल मलिक की मृत्यु के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।
    • आवेदक को 30 दिन के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा।
    • गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
    • उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लाल डोरा या आबादी देह में प्रापर्टी के मालिक हैं।
    • इस प्रमाण पत्र के मिलने से उन्हें अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व साबित करने में आसानी होगी।

    नगर निगम सोनीपत क्षेत्र के आबादी देह तथा लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के कब्जेदारों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे है। लोगों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें, और आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं। योजना के अंतर्गत मालिकाना हक लेने के लिए कोई शुल्क या फीस निर्धारित नहीं ली जा रही है। - हर्षित कुमार, आयुक्त, नगर निगम