Haryana News: प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी, इन नियमों का करना होगा पालन
सोनीपत में प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग ने अधिकारियों को सर्वेक्षण कर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। बिना पंजीकरण के चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को 15 दिनों के भीतर सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा गया है। बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य मीना शर्मा ने कहा कि जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा और निजी संस्थानों व एजेंसियों की गतिविधियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में उन्होंने सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तीन दिन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं। इसमें सभी खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भी सहयोग करें।
आयोग सदस्य मीना शर्मा ने निर्देश दिए कि अगर किसी विद्यालय के साथ कहीं पर भी बच्चों के शोषण से संबंधित कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसपर तत्काल कार्रवाई के लिए जिला बाल कल्याण समिति को सूचित करें। बच्चों की सुरक्षा व उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है, उसी को पूरा करने के लिए आयोग तत्परता से कार्य कर रहा है।
आयोग सदस्य मांगे राम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।
15 दिनों के भीतर करें आवेदन
सभी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक 15 दिनों के भीतर सरल हरियाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बैठक में जिला परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. रितू गिल, जिला उप-शिक्षा अधिकारी अनिल श्योराण, जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अनीता शर्मा, बाल संरक्षण कार्यालय से बबीता शर्मा सहित सभी सीडीपीओ मौजूद रही।
इन नियमों का करना होगा पालन
- प्ले स्कूल में 20 बच्चों के अनुपात पर एक शिक्षक व एक देखभालकर्ता होना चाहिए।
- प्ले स्कूलों में स्वच्छता, बच्चों की सुरक्षा व देखभाल के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए।
- प्ले स्कूल के भवन के चारों और बाउंड्री वाल और फेंसिंग होनी चाहिए।
- पर्याप्त वेंटिलेशन और सर्कुलेशन क्षेत्र होना चाहिए और बच्चों के लिए अलग से विश्राम गृह हो।
- लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय व पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए।
- प्ले स्कूलों में बच्चों की न्यूनतम आयु तीन वर्ष और अधिकतम छह वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षिक समय 3-4 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षा सामग्री होनी चाहिए।
- प्ले स्कूल में पुस्तकालय, खेल सामग्री होनी चाहिए।
- प्राथमिक चिकित्सा के लिए बेसिक मेडिसिन किट, ओआरएस पैकेट व तिमाही स्वास्थ्य जांच की सुविधा होनी चाहिए।
- बच्चों का रिकॉर्ड जैसे नामांकन फार्म, बच्चों और उनके माता-पिता की प्रोफाइल, बच्चों व कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर, स्वास्थ्य जांच रिकॉर्ड तथा स्टाक रजिस्टर होना चाहिए।
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