पिछड़ा वर्ग की बेटियों को Haryana सरकार का बड़ा तोहफा, विवाह शगुन योजना के तहत मिलेंगे 51 हजार; इस तरह उठाएं लाभ
हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में पिछड़ा वर्ग को शामिल किया है। अब उन्हें भी विवाह के लिए 51 हजार रुपये की शगुन राशि मिलेगी। यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विवाह के 6 महीने के अंदर shadi.edisha.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, सोनीपत : हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के कल्याण के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। पिछड़ा वर्ग की बेटियों को लाभ दिया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के पात्र अंत्योदय परिवारों को दी जाने वाली शगुन राशि 51 हजार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
अभी तक सिर्फ ये परिवार ही थे शामिल
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि इससे पहले यह सुविधा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को प्रदान की जा रही थी।
अब इस योजना के दायरे में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पात्र अंत्योदय परिवार भी सीधे लाभान्वित होंगे। उन्हें मदद मिलेगी।
यह निर्णय हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास और सम्मानजनक जीवन के अवसर पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
विवाह के छह माह में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अवसरों पर सहयोग मिलेगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि विवाह के 6 माह के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पात्र आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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