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    Sonipat News: एक्सपायरी डेट की दवाएं खुले में डाल फैला रहे थे प्रदूषण, 2.4 टन दवाएं बरामद

    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने नाथूपुर औद्योगिक क्षेत्र से भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट बरामद किया जिसमें एक्सपायरी दवाएं शामिल थीं। ये दवाएं राई स्थित एक फार्मास्युटिकल कंपनी की हैं। खुले में दवाएं फेंकने से प्रदूषण फैल रहा था और नियमों का उल्लंघन हो रहा था। कंपनी को नोटिस जारी किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।

    By vishnu kumar Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Thu, 28 Aug 2025 12:29 PM (IST)
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    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट बरामद किया

    सतीश पाराशर, राई। नाथूपुर औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट बरामद किया है, जिसमें बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवाएं मिली हैैं। इन दवाओं को खुले में डालकर न सिर्फ प्रदूषण फैलाया जा रहा था, बल्कि बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण नियम का भी उल्लंघन किया जा रहा था।

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    टीम को खुले में 2.4 टन सिरप, टेबलेट और अन्य दवाएं मिली हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता था। अधिकारियों ने कहा कि संबंधित फार्मास्युटिकल कंपनी को नोटिस दिया जाएगा। इसके साथ ही केस दर्ज करवाते हुए नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा।

    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नाथूपुर औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों के किनारे व सार्वजनिक स्थानों पर भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट डाला जा रहा है। ऐसे में टीम गठित कर जांच की गई तो पाया कि बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण के नियमों का पालन किए बिना ही दवाओं को फेंका जा रहा था।

    खुले में डाला गया बायोमेकिल वेस्ट राई स्थित फार्मास्युटिकल कंपनी का बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। कंपनी के नाम का मिलान कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बरामद बायोमेडिकल वेस्ट का वजन करवा कर निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    नाथूपुर औद्योगिक क्षेत्र में बायोमेडिकल वेस्ट पड़ा होने की सूचना पर जांच की। सभी दवाएं एक्सपायरी डेट की मिली हैं। वजन करवाने पर 2.4 टन बायोमेडिकल वेस्ट मिला है। यह बेहद गंभीर मामला है और बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण नियमों का भी उल्लंघन है। संबंधित फार्मास्युटिकल कंपनी काे नोटिस जारी किया जाएगा और उस पर केस दर्ज करवाते हुए नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। जो भी इकाइयां इस पर अवैध डंपिंग करते पाई गई, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    - निर्मल कश्यप, सीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड