Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NCR के इस जिले की पांच कॉलोनियां हुईं वैध, 50 हजार लोगों को मिलेगी राहत; मिलेंगी इतनी मूलभूत सुविधाएं

    सोनीपत जिले में अवैध रूप से बसी पांच कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है जिससे 50 हजार से अधिक निवासियों को राहत मिली है। अब उन्हें रजिस्ट्री का अधिकार और बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वैध कॉलोनियों में गोहाना हरसाना कलां और बनियापुर की कॉलोनियां शामिल हैं जहाँ अब सड़क सीवर और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

    By vishnu kumar Edited By: Rajesh Kumar Updated: Sat, 23 Aug 2025 09:05 AM (IST)
    Hero Image
    सोनीपत जिले में अवैध रूप से बसी पांच कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है। फाइल फोटो

    विष्णु कुमार, सोनीपत। जिलेवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अवैध रूप से बसी पांच कॉलोनियों को आखिरकार वैध कर दिया गया है। इन कॉलोनियों में रहने वाले 50 हजार से ज्यादा लोग लंबे समय से कॉलोनियों के वैध होने का इंतजार कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब लोगों को न सिर्फ रजिस्ट्री का अधिकार मिलेगा, बल्कि सड़क, सीवर, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

    जिले की जिन कॉलोनियों को वैध किया गया है, उनमें गोहाना और हरसाना कलां की दो-दो और बनियापुर की एक कॉलोनियां शामिल हैं। लोग इन कॉलोनियों में सालों से मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन वैध न होने के कारण न तो वे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा पा रहे थे और न ही बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे थे।

    ऐसे में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग लंबे समय से सड़क, सीवर और पेयजल सुविधाओं की मांग कर रहे थे। अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों को राहत मिली है। लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें जल्द ही बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।

    ये कॉलोनियां वैध हो गईं

    शहर का नाम कॉलोनी क्षेत्रफल
    गोहाना एकता कॉलोनी, देवीपुरा कॉलोनी एक्सटेंशन 7.29 एकड़
    बैंयापुर, सोनीपत मोहन नगर कॉलोनी 5.24 एकड़
    हरसाना कलां, सोनीपत रोज़ वैली स्कूल कॉलोनी 7.42 एकड़
    हरसाना कलां, सोनीपत हरसाना कलां कॉलोनी-2 2.80 एकड़

    कॉलोनियों में बढ़ेंगी ये सुविधाएं

    • नियमित रजिस्ट्री और बैंक से ऋण सुविधा उपलब्ध होगी।
    • सड़क, सीवर लाइन, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएँ शुरू की जाएँगी।
    • कचरा उठाव, पार्क और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।
    • लोगों की वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त होगी और संपत्ति का मूल्य भी बढ़ेगा।

    वैध कॉलोनियों से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें

    • हाईटेंशन लाइन, गैस या पेट्रोलियम पाइपलाइन से प्रभावित भूखंड इस अधिसूचना में शामिल नहीं होंगे।
    • प्रस्तावित सड़क, हरित पट्टी, प्रतिबंधित पट्टी या बफर जोन को विकास योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
    • व्यावसायिक परिसर, बैंक्वेट हॉल, गोदाम, मॉल, मल्टीप्लेक्स और मोटल आदि के भूखंडों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
    • भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय, भूखंडों की खरीद-बिक्री करते समय और अधिभोग प्रमाण पत्र देते समय विकास शुल्क लिया जाएगा।

    विकास शुल्क

    • खाली क्षेत्र: कलेक्टर दर का 8%
    • निर्मित क्षेत्र: कलेक्टर दर का 5%
    • अनुमत सीमा के 4% से अधिक व्यावसायिक घटकों पर ये दरें तीन गुना हो जाएंगी।
    • आवासीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि पर कलेक्टर दर के आधार पर विकास शुल्क लिया जाएगा।