पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI को दिया नोटिस, पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब; ये है पूरा मामला
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोनीपत अदालत परिसर में हुई फायरिंग की घटना पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को जांच की स्थिति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और स्वतंत्र एजेंसी से जांच की संभावना जताई है। अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोनीपत अदालत परिसर में हुई फायरिंग प्रकरण की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सख्त रुख अपनाते हुए सोनीपत पुलिस कमिश्नर को जांच की स्थिति पर विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए।
जस्टिस सुमीत गोयल की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में स्वतंत्र एजेंसी की भूमिका भी आवश्यक हो सकती है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एसीपी (क्राइम) सोनीपत, राजपाल द्वारा 21 अगस्त को दाखिल शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अदालत ने रिकार्ड पर ले लिया। इसकी प्रति याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई गई।
अदालत ने निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक पुलिस कमिश्नर का विस्तृत हलफनामा भी दाखिल किया जाए। इसी क्रम में हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को भी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एजेंसी के चंडीगढ़ स्थित शाखा कार्यालय (एससीबी, सेक्टर-30) को भेजा गया है।
अदालत ने संकेत दिए कि आवश्यकता पड़ने पर जांच सीबीआइ या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जा सकती है हाल ही में सोनीपत अदालत परिसर में हुई फायरिंग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।
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