हरियाणा के 14 हजार लोगों के लिए खुशखबरी, लाल डोरे की जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक; कैसे उठाएं लाभ?
सोनीपत नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरा जमीन पर बसे लोगों के लिए गुड न्यूज है। नगर निगम जल्द ही कब्ज़ेदारों को मालिकाना हक देगा। जमीन के सर्वे का काम पूर ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, सोनीपत। नगर निगम क्षेत्र की लाल डोरे की जमीन पर रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। नगर निगम जल्द ही जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने जा रहा है। नगर निगम ने इसके लिए सर्वे पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अब जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए आगामी कार्रवाई में जुटा है।
शहर में कहां-कहां फैली है लाल डोरे की जमीन?
शहरी स्थानीय निकाय की ओर से की गई इस पहले से नगर निगम क्षेत्र की लाल डोरे की 14053 प्रॉपर्टी पर रह रहे लोगों को फायदा मिलेगा। नगर निगम के सर्वे के अनुसार, शहर की 41 अलग-अलग लोकेशनों पर फैली इस जमीन से लगभग 14 हजार लोग लाभान्वित होंगे।
नगर निगम ने इस जमीन का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर लिया है और अब लोग दावा करके इस पर कानूनी मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम ने एक आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसका लाभ उठाकर नागरिक अपनी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
नगर निगम, सोनीपत क्षेत्र में आने वाली सभी प्रॉपर्टी आईडी जो कि लाल डोरा या आबादी देह में स्थित हैं, उनके मालिक इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Sonipat/2193 पर जाकर सूची का आब्जरवेशन करना होगा और यदि आपकी प्रॉपर्टी आईडी सूची में है तो व्यक्ति 30 दिन के अंदर नगर निगम कार्यालय में जाकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित दावेदार का एफिडेविट इसमें अबादी देह-लाल डोरा में स्वामित्व या कब्जा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- पिछले 10 वर्षों के बिल जैसे बिजली बिल, पानी का बिल और अन्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज जैसे पीआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जिसमें पता शामिल हो।
- पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए दस्तावेज।
- प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, निर्मित स्ट्रक्चर का प्रमाण आदि। या सेल डीड, ट्रांसफर डीड, त्याग डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द दस्तावेजों की जरूरत होगी।
महत्वपूर्ण बातें
मूल मलिक की मृत्यु के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।
आवेदक को 30 दिन के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा।
गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लाल डोरा या आबादी देह में प्रॉपर्टी के मालिक हैं।
इस प्रमाण पत्र के मिलने से उन्हें अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व साबित करने में आसानी होगी।
नगर निगम सोनीपत क्षेत्र के आबादी देह तथा लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के कब्जेदारों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। लोगों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं। यह पहल लाल डोरे की जमीन पर रहने वाले लोगों को कानूनी अधिकार प्रदान करेगी। - हर्षित कुमार, आयुक्त, नगर निगम

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