16 साल की नाबालिग की 30 साल के युवक से कराई शादी, आठ महीने बाद खुला मामला
बरोदा थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की 30 वर्षीय युवक से शादी का मामला सामने आया है। लड़की की सूचना पर बाल विवाह निषेध अधिकारी ने जांच की जिसमें लड़की की मां और रिश्तेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला कि शादी के समय लड़की नाबालिग थी।
जागरण संवाददाता, गोहाना। बरोदा थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग लड़की की लगभग 30 साल के युवक के साथ शादी करा दी गई। शादी लगभग आठ माह पहले कराई गई थी, लेकिन लड़की ने पिछले माह पुलिस को कॉल करके सूचना दी। इसके बाद जिला संरक्षण बाल विवाह निषेध अधिकारी ने लड़की के स्वजन से पूछताछ करने के साथ लड़की व लड़के की आयु का पता लगाने के लिए जानकारी जुटाई।
जांच में लड़की की मां व उसके रिश्तेदारों की भूमिका संदिग्ध मिली। अधिकारी की शिकायत पर बरोदा थाना में केस दर्ज किया गया। क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की की शादी 11 दिसंबर 2024 को हिसार के एक गांव के सुरेंद्र के साथ कर दी गई। लड़की ने पिछले माह पुलिस को सूचना दी, जिसके उसे हिसार में अस्थायी आश्रय के लिए वन स्टाप सेंटर भेज दिया गया।
हिसार की संरक्षण एवं बाल-विवाह निषेध अधिकारी द्वारा इस संबंध में सोनीपत के संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय को शिकायत भेजी। अधिकारियों ने नाबालिग की मां से संपर्क किया गया तो उसने कहा कि वह बेटी के साथ भाई के पास रह रही है। बाद में लड़की और उसके मामा को महिला थाना लाया गया।
लड़की के बयान दर्ज करने के बाद उसे बालग्राम राई भिजवाया गया। मामा ने बताया कि लड़की की उम्र 16 साल से अधिक है और शादी उसकी बुआ के रिश्तेदार सुरेंद्र से कराई गई थी। अधिकारियों ने लड़की की मां, उसके पति, बुआ के बयान भी दर्ज किए। अधिकारियों ने लड़की की पढ़ाई का रिकार्ड निकलवाया तो उनकी जन्मतिथि चार अगस्त 2008 मिली।
सुरेंद्र ने अपनी स्कूल की मार्कशीट पेश की, जिसमें उसकी जन्मतिथि 14 जनवरी 1995 पाई गई। शादी के समय लड़की की आयु 16 वर्ष 4 माह 7 दिन थी जबकि लड़के की आयु 29 वर्ष 10 माह 27 दिन थी। अभी भी लड़की नाबालिग है। जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता की शिकायत पर बरोदा थाना में केस दर्ज किया गया।
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