अगर आपके पास भी नहीं है Voter ID Card, तो आज ही ऐसे करें रजिस्ट्रेशन; 30 दिन में मिलेगा कार्ड
वोटर आईडी एक आवश्यक दस्तावेज है जिसके बिना चुनाव में मतदान नहीं किया जा सकता। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ऑनलाइन मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करके फार्म 6 भरकर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के एक महीने के भीतर वोटर आईडी प्राप्त हो जाएगा।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। वोटर आईडी नागरिक के लिए जरूरी दस्तावेज है। चुनाव के दौरान वोटर आईडी के बिना मतदान नहीं किया जा सकता है। वोटर आईडी बनवाने के लिए पात्र की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है। यदि पात्र 18 वर्ष से अधिक आयु का है तो वह ऑनलाइन माध्यम से भी वोटर आईडी बना सकता है।
इसके लिए सबसे पहले मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://ceoharyana.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर फार्म के अंतर्गत फार्म 6 भरें पर क्लिक करें या फार्म डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट ले लें।
यदि आनलाइन आवेदन करना है तो फार्म 6ए पर क्लिक करें और इसके बाद साइन-अप बटन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य ज़रूरी जानकारी देकर खुद को रजिस्टर करें।
यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईपीआइसी नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें। वन-टाइम पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉग इन करें।
इसके बाद पात्र विवरण दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सारी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद दी गई ईमेल आईडी पर पते पर एक ईमेल प्राप्त होगा।
इस ईमेल में आपके व्यक्तिगत मतदाता पहचान पत्र पृष्ठ का लिंक होगा। आप इस पृष्ठ के माध्यम से अपने मतदाता पहचान पत्र आवेदन को ट्रैक कर पाएंगे और आपको आवेदन करने के एक महीने के भीतर अपना मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो जाएगा।
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