Sonipat News: सोनीपत में बेटी की हत्या करने वाले बाप को उम्रकैद, कोर्ट ने 35 हजार का जुर्माना भी लगाया
पुलिस ने संतराम की पत्नी शशि से पूछताछ की तो उसने बताया था कि उसके पति ने तडक़े करीब चार बजे बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है। उसने बताया था कि वह जमीन पर सो रही थी और उसकी बेटी बैड पर थी।

सोनीपत, जागरण संवाददाता। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. शैलेंद्र सिंह की अदालत ने झूठी शान के लिए बेटी की हत्या करने के मामले में दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उसको 15 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इस सनसनीखेज मामले में गवाह दोषी की पत्नी के गवाही से मुकरने के बावजूद अदालत ने सुबूतों के आधार पर दोषी करार दिया है।
पुलिस ने मौके से जुटाए कुछ सबूत
कुंडली थाना पुलिस को तीन अगस्त 2019 को सूचना मिली थी कि गांव दहिसरा की रहने वाली शिवानी (19) की हत्या कर दी गई है। उसका यमुना तट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जिस पर पुलिस टीम यमुना किनारे पहुंच गई। वहां पर स्वजन शिवानी के शव का अतिम संस्कार करके उसके अवशेष यमुना में प्रवाहित कर चुके थे। पुलिस ने मौके से कुछ सबूत जुटाए थे।
तडक़े चार बजे बेटी की गला दबाकर की थी हत्या
इसके साथ ही युवती के पिता संतराम को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने संतराम की पत्नी शशि से पूछताछ की तो उसने बताया था कि उसके पति ने तडक़े करीब चार बजे बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है। उसने बताया था कि वह जमीन पर सो रही थी और उसकी बेटी बैड पर थी। तडक़े उसकी आंख खुली तो देखा कि उसका पति बेटी शिवानी का गला दबा रहा था। उसने रोका तो उसके पति ने कहा था कि इसने समाज में बेइज्जती करा दी है। जिसके चलते ही उसकी हत्या कर दी है।
झूठी शान के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज
उसके बाद उसने सुबह साढ़े छह बजे ग्रामीणों को बताया था कि बेटी की हृदयगति रुकने से मौत हो गई है। वह ग्रामीणों के साथ उसका अंतिम संस्कार करने चला गया था। पुलिस ने शिवानी की मां शशि के बयान पर पति संतराम के खिलाफ झूठी शान के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस को बताया गया था कि युवती दो साल पहले अपने प्रेमी के साथ घर से भी चली गई थी।
पुलिस ने इस मामले में आरोपित पिता संतराम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। आरोपित ने पुलिस को बताया था कि बेटी परिवार की मर्जी से शादी नहीं कर रही थी।वह जिस युवक के साथ मनमर्जी से शादी करना चाहती थी, उससे समाज में परिवार को बेइज्जत होना पड़ रहा था।
इस मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डा. शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने संतराम को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को अदालत ने दोषी को हत्या में उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं शव जलाकर साक्ष्य नष्ट करने में भी दोषी करार देकर 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गवाही में मुकरी महिला, अदालत ने साक्ष्यों पर सुनाई सजा
सरकारी अधिवक्ता बलदेव सिंह ने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता महिला शशि कोर्ट में गवाही के दौरान अपने बयानों से मुकर गई थी। उसके बावजूद न्यायाधीश डा. शेलेंद्र सिंह की अदालत ने सुबूतों के आधार पर आरोपित संतराम को दोषी करार दिया।
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