खुशखबरी: 538 पात्र लाभार्थियों को मिलेंगे फ्लैट, 13 सितंबर तक कराएं बुकिंग
CM Urban Housing Scheme सोनीपत में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 538 पात्र लाभार्थियों को फ्लैट मिलेंगे। एडीसी लक्षित सरीन ने बताया कि 1461 लाभार्थियों में से ड्रा द्वारा फ्लैट आवंटित होंगे। बुकिंग 13 सितंबर तक ऑनलाइन की जा सकती है जिसके लिए 10 हजार रुपये जमा कराने होंगे।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। CM Urban Housing Scheme : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को आरक्षित फ्लैटों के आवंटन के लिए 13 सितंबर तक बुकिंग करानी होगी। एडीसी लक्षित सरीन ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में नगर निगम क्षेत्र के 5130 लाभार्थियों में से 2731 लाभार्थियों ने अपने सर्वे फार्म से संबंधित पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की थी।
कुल लाभार्थियों की जांच करने पर 1461 लाभार्थी पात्र मिले हैं। लाभार्थियों को बुकिंग के लिए 10 हजार रुपये जमा कराने होंगे। इसके बाद ड्रा के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन होगा। जिन लाभार्थियों को फ्लैट नहीं मिल सकेंगे, उनकी 10 हजार रुपये की राशि लौटा दी जाएगी।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते एडीसी लक्षित सरीन। फोटो- जागरण
पत्रकार वार्ता के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पात्र मिले 1461 लाभार्थी 13 सितंबर तक https://hfa.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फ्लैट के लिए बुकिंग करवा सकते हैं।
बुकिंग राशि नहीं जमा करने पर रद होगा आवंटन
बुकिंग के तौर पर लाभार्थी को 10 हजार रुपये संबंधित बैंक के माध्यम से जमा करवाने होंगे। अगर कोई लाभार्थी बुकिंग राशि नहीं जमा करवाता है तो उसका आवेदन रद कर दिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के पात्र मिले 1461 लाभार्थियों को ड्रा के माध्यम से 538 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।
यहां दिए जाएंगे फ्लैट
लाभार्थियों को सेक्टर-27 के गांव अहमदपुर स्थित पार्कर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटिड के 137 फ्लैट, जीटी रोड स्थित सेक्टर-8 में स्थित आकर्षक रिलेट्रस प्राइवेट लिमिटिड के 102 फ्लैट, सेक्टर-61 स्थित परदेसी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटिड के 124 फ्लैट, सेक्टर-10 स्थित इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन के 117 फ्लैट तथा जेबीबी एवरेस्ट बिल्डिटेक प्राइवेट लिमिटिड के 58 फ्लैट हैं। एडीसी ने बताया कि इन फ्लैटों का एरिया 200 वर्गफुट है। आवंटन के लिए अधिकतम मूल्य प्रति फ्लैट 1.50 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
अन्य संबंधित जानकारी:
- अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि केवल वे पंजीकृत आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के मांग सर्वेक्षण में फ्लैट विकल्प चुना है।
- मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए ऐसे परिवार पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम है और आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर हरियाणा राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में पक्का मकान, प्लाट या फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- आवंटन प्रक्रिया हाउसिंग फॉर ऑल हरियाणा विभाग द्वारा पूर्णत: पारदर्शी ड्रॉ ऑफ लाट्स (लॉटरी) के माध्यम से की जाएगी।
- यदि किसी आवेदक को फ्लैट आवंटित नहीं होता है तो उसकी जमा की गई बुकिंग राशि पूर्णत: वापस कर दी जाएगी।
- इसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की नीति 26 फरवरी, 2021 के सभी नियम व शर्ते यशावत लागू होंगी।
- अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इसके संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय या हमारी जेडक्रीम टीम व सीपीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही दूरभाष नंबर 0172-2585852 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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