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    सिरसा में खाली हुई प्राचीन शनिदेव धाम की 50 साल पुरानी दुकान, हाई कोर्ट ने दिया था आदेश; क्या है पूरा मामला?

    Updated: Thu, 03 Jul 2025 02:32 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सिरसा के नोहरिया बाजार स्थित प्राचीन श्री शनिदेव धाम की 50 साल पुरानी किराये की दुकान खाली कराई गई। किरायेदार ने 28 हजार रुपये का बकाया किराया मंदिर ट्रस्ट को सौंपा। मंदिर ट्रस्ट अब दुकान की जगह भव्य प्रवेश द्वार बनाएगा साथ ही मंदिर परिसर में कार्यालय हवन स्थल लंगर हॉल आदि का निर्माण भी किया जाएगा।

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    हाईकोर्ट के आदेश पर प्राचीन शनिदेव धाम की 50 साल पुरानी दुकान हुई खाली

    जागरण संवाददाता, सिरसा। नोहरिया बाजार स्थित प्राचीन श्री शनिदेव धाम की करीब 50 वर्ष से किराए पर दी गई दुकान वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर खाली हो गई। दुकान के किरायेदार ने बकाया किराया व चाबी मंदिर पुजारियों को सौंप दी।

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    जानकारी देते हुए श्री शनिदेव मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी आनंद भार्गव एवं चंद्रमोहन भृगुवंशी ने बताया कि मंदिर की किराये की दुकान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 'सुशील कुमार बनाम शनिदेव मंदिर ' केस चला, जिसमें कोर्ट ने बीती 4 मार्च 2025 को मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए दुकान खाली करने के आदेश दिये थे।

    कोर्ट ने 5 जुलाई 2025 तक का समय दिया था साथ ही बकाया किराया देने के भी निर्देश दिये थे। कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए किरायेदार ने दुकान खाली करके तथा करीब 10 सालों का बकाया किराया जो करीब 28 हजार रुपये बनता था, उसे मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करवा दिया।

    जल्द शुरू होगा मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य

    मंदिर के प्रवेश द्वार पर दुकान होने के कारण इसके निर्माण में अड़चन आ रही थी। अब दुकान खाली हो जाने के बाद इस दुकान को हटाकर भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा।

    मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि जल्द ही मंदिर के प्रवेश द्वार की नींव रखी जाएगी इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर का आफिस, हवनस्थल, पार्क तथा मंदिर के प्रथम तल पर मल्टीपर्पज हाल, लंगर हाल, रसोईघर व अन्य भवनों का निर्माण करवाया जाएगा।