नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को मिली सजा, 20 साल की कैद व 52 हजार का जुर्माना
सिरसा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी हरदीप सिंह को 20 साल की कैद और 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उस पर पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। पीड़िता ने बताया था कि आरोपी ने उसे नशीला लड्डू खिलाकर दुष्कर्म किया और धमकी दी। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान को महत्वपूर्ण मानते हुए यह फैसला सुनाया। नाबालिग दुष्कर्म एक गंभीर अपराध है।

जागरण संवाददाता, सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित गांव गदराना निवासी हरदीप सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपित को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 52 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक अमित मेहता ने प्रभावी पैरवी की। आरोपित के खिलाफ थाना महिला डबवाली में 13 जनवरी 2022 को आइपीसी की धारा 328, 376(3), 506 और पाक्सो एक्ट की धारा चार के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जानकारी के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह 10 जनवरी 2022 को सरकारी स्कूल में दाैड़ की प्रेक्टिस कर रही थी। तभी वहां गदराना निवासी हरदीप सिंह भी उसके साथ दौड़ लगाने लगा और बातचीत करने लगा।
पीड़िता ने बताया कि आरोपित ने अपनी जेब से एक लड्डू निकालकर उसे प्रसाद बताकर खाने के लिए दिया। उसे खाने के बाद पीड़िता को चक्कर आने लगे और आरोपित उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसके मना करने पर आरोपित हरदीप उसका हाथ पकड़कर सरकारी स्कूल में ले गया और उसके साथ गलत काम किया।
आरोपित ने इस संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने उक्त घटना की जानकारी अपनी मां को दी जिसके बाद उसने थाना में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया।
इसी मामले में कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान को अदालत ने ठोस साक्ष्य मानते हुए आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर सजा देना आवश्यक है, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए।
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