बकाया राशि न चुकाने वालों के जब्त होंगे एचएसवीपी के प्लाट
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बकाया राशि न चुकाने वाले प्लाटधारकों के प्लाट जब्त कर लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरसा में डिफाल्टर हुए प्लाटधारक ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, सिरसा : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बकाया राशि न चुकाने वाले प्लाटधारकों के प्लाट जब्त कर लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरसा में डिफाल्टर हुए प्लाटधारकों को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाते हुए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हुडा एक्ट-1977 की धारा 17 (1) से 17 (4) के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सिरसा में 81 से अधिक प्लाटधारकों को 17 (1) के नोटिस दे दिए गए हैं जिसके तहत उन्हें बकाया राशि जमा कराने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। हालांकि ज्यादातर की समयावधि पूरी हो गई है। अब उन्हें 17 सेक्शन 2 के तहत सुनवाई पर बुलाया गया है।
11 प्लाटधारकों को अंतिम मौका दिया
एचएचवीपी के अधिकारियों के अनुसार 11 प्लाटधारक ऐसे हैं जो पूर्व में दिए गए नोटिस के बावजूद राशि जमा नहीं करा रहे हैं, न ही पैनल्टी भरने को राजी हैं। ऐसे प्लाटधारकों को प्लाट जब्त करने से पूर्व अंतिम मौका दिया गया है। उन्हें निर्धारित अवधि के दौरान या तो बकाया राशि देनी होगी वरना प्लाट विभाग की संपत्ति मानी जाएगी।
जारी हुए नोटिस
सेक्शन संख्या 17 (1) 81 17 (2) 69 17 (3) 64 17 (4) 10 अंतिम अवसर 11 किस सेक्शन में क्या प्रावधान 17 (1) - बकाया राशि 30 दिन में जमा कराने का नोटिस
17 (2) - पक्ष रखने के लिए सुनवाई व जुर्माना निर्धारण
17 (3) - जुर्माना जमा करवाने संबंधी नोटिस
17 (4) - जुर्माने पर पक्ष रखने का मौका एचएसवीपी के प्लाटों की संख्या सेक्टर-19- प्लाट 1400
सेक्टर - 20 पार्ट-3, प्लाट - 1100
ओल्ड बस स्टैंड क्षेत्र - 150 प्लाट
सिरसा में कुल प्लाट - 4580 विभाग ने उन प्लाटधारकों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है जो बकाया राशि या जुर्माना अदा नहीं कर रहे हैं। नोटिस जारी कर दिए गए हैं, सुनवाई का भी अवसर दिया जा रहा है। जबकि कुछ लोगों को अंतिम अवसर भी जारी किया गया है कि वे अपना पक्ष रख दें वरना प्लाट जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने प्लाटधारकों से अपील की है कि वे बकाया राशि व जुर्माना भर दें, अन्यथा उनके विरुद्ध विभाग कार्रवाई करेगा।
नरेश कुमार, अधीक्षक, एचएसवीपी सिरसा।

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