सरसों के तेल में मिलावट मिली तो होगी कार्रवाई
केंद्र सरकार ने सरसों के तेल में अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर रोक
जागरण संवाददाता, सिरसा : केंद्र सरकार ने सरसों के तेल में अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर रोक लगाने का आदेश दिया है। खाद्य क्षेत्र की नियामक एजेंसी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। अब केवल शुद्ध सरसों का तेल ही बाजार में बिकेगा। नये निर्देश एक अक्टूबर से प्रभावी होगा। एफएसएसएआई ने 23 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किये है। इस पत्र के अनुसार, ड्राफ्ट खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) संशोधन विनियमन, एफएसएसएआइ अधिनियम, 2006 की धारा 92 के प्रावधान के अनुसार 2020 आदेश जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक में मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 किसी भी दो खाद्य वनस्पति तेलों के मिश्रण की अनुमति देता है जहां किसी भी खाद्य वनस्पति तेल के मिश्रण के अनुपात का अनुपात 20 फीसदी से कम नहीं है। विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद, सरकार ने एफएसएसएआइ को सरसों के तेल में मिलावट पर रोक लगाने और सार्वजनिक हित में घरेलू खपत के लिए शुद्ध सरसों के तेल के निर्माण और बिक्री की सुविधा देने का फैसला किया है। इस संबंध में मसौदा नियम, अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया में हैं और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद मसौदा अधिसूचना की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। इसलिए, सरकार ने 1 अक्टूबर से इन विनियमों को संचालित करने का निर्णय लिया है। -------- केंद्र सरकार ने सरसों के तेल में अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर रोक लगाने का आदेश दिया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। सरसों की तेल में अन्य तेल की मिलावट करने पर कार्रवाई की जाएगी।
- महावीर बिश्नोई, डेजिग्नेटिड ऑफिसर, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, सिरसा
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