Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा: छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद, 2 साल बाद मिली सजा

    Updated: Mon, 21 Jul 2025 11:36 PM (IST)

    हरियाणा के रोहतक में दो साल पहले छह साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बुद्ध सरकार और साहीनवाद अली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    Hero Image
    छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। दो साल पहले छह साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी बंगाल के दिनादपुर निवासी बुद्ध सरकार और बिहार के कटिहार निवासी साहीनवाद अली को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने दोषियों पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पीड़ित पक्ष वकील सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि बच्ची के साथ दोषियों ने बहुत ही बर्बरता की थी। ऐसे में कोर्ट फैसला से उन्हें संतुष्टि हुई है।

    अदालत में चले अभियोग के अनुसार 2023 में सांपला थाना में केस दर्ज हुआ था कि छह साल की बच्ची के स्वजन अपने पैतृक गांव गए हुए थे। किशोरी यहां पर अपनी ताई के पास रह रही थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाले बुद्ध सरकार औैर साहीनवाद अली ने किशोरी को बहला फुसला लिया।

    दोनों आरोपित किशोरी को मकान में बने बाथरूम में ले गए। वहां पर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपितों ने बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था, ताकि बच्ची चिल्लाए ना।

    जब बच्ची की ताई तो बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी तो वो बाथरूम के पास गई। उसके शोर मचाने पर आसपास के रहने वाले लोग आ गए थे। दोनों दोषियों को मौके पर पहुंचकर पुलिस के हवाले कर दिया था।

    ब्लीडिंग होने के कारण बच्ची की हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। जहां स्वजन ने बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था। बच्ची के स्वजन घटना की सूचना मिलने के बाद अपने पैतृक गांव से वापस आए थे।

    सांपला थाना पुलिस ने दोनों दोषियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।