रोहतक फैक्ट्री आग मामले में मालिक समेत तीन बरी, 5 श्रमिकों की हुई थी मौत
रोहतक के सांपला में एक दुखद घटना में दस साल पहले एक कंपनी में रेडियेटर में आग लगने से पांच श्रमिकों की मौत हो गई थी। अदालत ने कंपनी के मालिक मनोज सिंघल मोहित कपूर और सुपरवाइजर नंदकिशोर को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। यह मामला 2016 में दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि मृतकों की मौत लापरवाही के कारण हुई।

जागरण संवाददाता, रोहतक। सांपला में दस साल पहले कंपनी में रिडियेटर में आग लगने के कारण झुलसने से पांच श्रमिकों की मौत मामले में अदालत ने कंपनी के मालिक और सुपरीवाइजर समेत तीन को बरी कर दिया है। आरोपित पक्ष के एडवोकेट सुनील जांगड़ा ने बताया कि अदालत में शिकायतकर्ता पक्ष पूरी तरह से साक्ष्य पेश नहीं कर पाया।
अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित कंपनी मालिक मनोज सिंघल, मोहित कपूर और सुपरवाइजर नंदकिशोर को बरी कर दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी रितेश ने अप्रैल 2016 में केस दर्ज करवाया था कि वह सांपला में दहकौरा रोड पर स्थित कंपनी में पिछल पांच महीने से काम करता है।
उसका सगा भाई अभिषेक व बिहार के ही रहने वाले पंकज, संजीत, कुलामुदीन व मिठु भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे। 21 अप्रैल 2016 को कंपनी में काम करते समय रेडियेटर खोलते वक्त आग लग गई थी। मजदूर आग में झुलस गए थे।
दमकल विभाग की गाड़ी को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। झुलसने के कारण अस्पताल में अभिषेक, पंकज, संजीत, कुलामुदीन व मिठु की मौत हो गई थी।
आरोप लगाया था कि मालिक मनोज सिंघल, मोहित कपूर, व सुपरवाजर नंदकिशोर की लापरवाही के कारण हुआ है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी थी। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।