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    Rohtak News: पीएम स्वनिधि समृद्धि योजना में फड़ी-रेहड़ी वालों की मुफ्त होगी जांच, डिलीवरी पर मिलेंगे छह हजार

    By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh Rajput
    Updated: Thu, 05 Jan 2023 02:26 PM (IST)

    Rohtak News केंद्र ने फड़ी-रेहड़ी वालों को कई योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस श्रेणी के लोगों को अपने इलाज को लेकर चिंता नहीं करनी होगी। परिवार में कोई भी महिला गर्भवती है तो उन्हें छह हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

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    फड़ी-रेहड़ी वालों को पीएम स्वनिधि योजना में आठ योजनाओं का लाभ मिलेगा।

    रोहतक,जागरण संवाददाता। फड़ी-रेहड़ी वालों को केंद्र ने कई योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है। अब फड़ी-रेहड़ी वालों को पीएम स्वनिधि योजना में आठ योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस श्रेणी के लोगों को अपने इलाज को लेकर चिंता नहीं होगी। परिवार में कोई भी महिला गर्भवती है तो उन्हें पहली जांच से डिलीवरी होने तक चार किश्तों में छह हजार रुपये की आर्थिक मदद भी मिलेगी।

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    बीमा से लेकर श्रम और रोजगार को लेकर भी योजना में इन्हें लाभ मिलेगा। निगम के सिटी प्रोजेक्ट आफिसर(सीपीओ) जगदीश चंद्र ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना में 10, 20, 50 और 80 हजार रुपये का ऋण देने का प्रविधान है। अभी तक योजना के तहत 908 लोगों को लोन मिल चुका है।

    गर्भवती महिला की जांच होंगी मुफ्त

    पीएम स्वनिधि समृद्ध योजना में पीएम मातृ वंदना योजना को जोड़ा गया है। इसमें फड़ी-रेहड़ी वालों के घर में यदि कोई महिला गर्भवती है तो उन्हें पहली किश्त में एक हजार रुपये मिलेंगे। दूसरी और तीसरी किश्त के तौर पर दो-दो हजार रुपये मिलेंगे। जबकि डिलीवरी के बाद एक हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सभी जांच भी मुफ्त होंगी। इसी तरह से पीएम श्रम योगी मानधन योजना का भी लाभ दिया जाएगा।

    योजना में 18 से 40 वर्ष तक मजदूरों के खाते में प्रति माह रकम डाली जाएगी। जितनी रकम मजदूर डालेंगी, उसी रकम बैंक खाते में सरकार डालेगी। दोगुनी रकम एक साथ मजदूर के खाते में जमा होगी। 60 साल बाद संबंधित रकम मजदूर को तीन हजार पेंशन बतौर मिलेगी।

    इन योजनाओं का भी मिलेगा लाभ

    सीपीओ जगदीश चंद्र ने बताया कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना इसमें 18 से 55 वर्ष तक के लोगों का बीमा होगा। इसी तरह से पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये की वार्षिक किश्त कटवा सकेंगे। किसी भी दुर्घटना में व्यक्ति की मौत होने पर दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। जबकि रजिस्ट्रेशन अंडर बीओसीडब्ल्यू(बिल्डिंग आफ कंस्ट्रक्शन वर्कर) को श्रम कार्यालयों में पंजीकृत कराकर इन्हें रोजगार दिलाया जाएगा।