मगन आत्महत्या मामले में आरोपी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पति को सुसाइड करने के लिए किया था मजबूर
रोहतक के मगन सुहाग आत्महत्या मामले में आरोपी दिव्या को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। दिव्या ने मगन पर पैसे के लिए दबाव डालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद दिव्या ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

मगन आत्महत्या मामले में आरोपी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली जमानत। सांकेतिक फोटो
जागरण संवाददाता, रोहतक। मगन सुहाग आत्महत्या मामले में आरोपित दिव्या की जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें दिव्या के वकील की तरफ से रखी दलीलों के आधार पर जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया।
जमानत के लिए दिव्या ने मृतक मगन पर ही पैसे कमाने के लिए दबाव डालने व काम न करने पर उसे व उसके बेटे को मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। गांव डोभ निवासी मगन सुहाग ने 18 जून को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
मरने से पहले मगन ने वीडियो बनाकर अपनी मौत के लिए पत्नी दिव्या व महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही दीपक को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में दिव्या की जमानत याचिका पर रोहतक एडिशनल सेशन कोर्ट में 4, 8, 9, 11 व 19 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया था।
दिव्या की एक बार अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो चुकी है। इसके बाद दिव्या की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई के बाद दिव्या को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अब इस मामले में रोहतक की एडिशनल सेशन कोर्ट में 23 अक्टूबर को रेगुलर सुनवाई होनी है।
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