Haryana News: राम रहीम पैरोल लेने वाला अकेला नहीं, 89 कैदियों को भी मिला लाभ; सरकार का हाईकोर्ट में जवाब
डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को पैरोल मिलने के सवाल के जवाब में हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए बताया कि डेरा प्रमुख पर अकेला सरकार मेहरबान नहीं है। बल्कि उसके जैसे समान स्थिति वाले 89 कैदियों को भी इसका लाभ दिया गया है। बार-बार पैरोल मिलने के संबंध में बीते दिन ही कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह (Dera chief Gurmeet Singh) को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) के कड़े रुख के बाद हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि डेरा प्रमुख को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर मेहरबानी नहीं की जा रही है। डेरा प्रमुख की तरह तीन या तीन से अधिक मामलों में सजा काट रहे 89 कैदियों को सरकार द्वारा पैरोल दी गई है।
सुनारिया जेल के अधीक्षक को मिला सख्त आदेश
यह भी बताया कि रोहतक सुनारिया जेल अधीक्षक (Rohtak Sunaria Jail) को आदेश दिया गया है कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति डेरा प्रमुख को पैरोल न दी जाए। इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने याचिका दाखिल की थी।
पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सरकार (Haryana News) द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार बार पैरोल-फरलो देने पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है, काफी संख्या में लोग जेलों में है जो पैरोल-फरलो का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा।
सरकार ने कहा कि नियमों के तहत ही डेरा प्रमुख को पैरोल दी जा रही है और जहां तक बाकी कैदियों का मामला है तो हर केस पर विचार करने के बाद पैरोल का निर्णय लिया जाता है।
हाई कोर्ट ने पैरोल देने पर की थी सख्त टिप्पणी
दरअसल हीते माह हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्यों केवल राम रहीम को ही बार-बार पैरोल मिल रही है, जबकि अन्य कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी।
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