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    12 फरवरी को सीएम मनोहर का रोहतक दौरा-कांग्रेस को झटका, पूर्व मंत्री थामेंगे भाजपा का दामन; इलाके में ड्रोन उड़ाने पर रोक

    Rohtak News सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल रोहतक दौरे पर हैं। सीएम मनोहर की मौजूदगी में पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा भाजपा का दामन थामेंगे। कांग्रेस के लिए ये आगामी लोकसभा और फिर बाद होने वाले राज्य विधानसाभा चुनाव के लिए झटके से कम नहीं है। सीएम के दौरे को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

    By Arun kumar sharma Edited By: Monu Kumar JhaUpdated: Sun, 11 Feb 2024 07:02 PM (IST)
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    Rohtak News: 12 फरवरी को सीएम मनोहर का रोहतक दौरा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा(Krishnamurthy Hudda) सोमवार को भाजपा में शामिल होंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल(CM Manohar Lal) की मौजूदगी में पूर्व मंत्री भाजपा(Haryana BJP) में शामिल होंगे। वहीं, प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सीएम सोमवार को रोहतक आएंगे।

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    उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से सोमवार की सुबह 10 बजे राजीव गांधी खेल परिसर(Rajiv Gandhi Sports Complex) में पहुंचेंगे। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाएंगे। यहां पर दोपहर दो बजे तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

    ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध

    वहीं दूसरी तरफ जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 फरवरी को रोहतक में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए। आदेशों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री मनोहर सोमवार को रोहतक के दौरे पर आ रहे हैं। ड्रोन के प्रयोग से सुरक्षा व्यवस्था में सैंध लगने की आशंका बनी रहती है।

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    सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोहतक शहर के अधिकार क्षेत्र में मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) का आसमान में घूमने देना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने 12 फरवरी को मानवरहित हवाई वाहनों के उडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया है।

    आदेशों का हुआ उल्लंघन तो होगी कार्रवाई

    आदेशों में जिला पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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