दुष्कर्म पीड़ित खिलाड़ी की अपील; परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, कैसे होगी गुजर-बसर, कोर्ट ने दिए पांच लाख
दुष्कर्म पीड़िता ने कोर्ट में कहा दोषियों को सजा तो मिल गई लेकिन उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस पर कोर्ट ने उसे पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए।
रोहतक [विनीत तोमर]। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में दुष्कर्म पीड़ित खिलाड़ी ने अपील कर कहा कि दोषियों को सजा तो मिल गई, लेकिन उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे में कैसे गुजर-बसर होगी। इस पर कोर्ट ने पीडि़त को आर्थिक मदद के नाम पर पांच लाख रुपये देने के आदेश जारी किए हैं। दुष्कर्म पीड़िता को आर्थिक मदद दिए जाने का चार माह में यह दूसरा मामला है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाई 2018 में एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दी थी कि उसकी भतीजी 11वीं क्लास में पढ़ती है और खिलाड़ी भी है। स्कूल जाते समय तीन युवकों ने उसका अपहरण कर लिया था। आरोपितों ने उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद एक आरोपित उसे लेकर हरिद्वार चला गया। वहां पर भी पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया गया।
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पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने गत जनवरी में तीनों दोषियों को सजा सुना दी थी। इसके बाद पीडि़त ने मुआवजे के लिए अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने पांच लाख रुपये देने के आदेश जारी कर दिए।
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दूसरी बार दुष्कर्म पीडि़ता को मिली इतनी धनराशि
गौरतलब है कि यौन उत्पीडऩ के मामले में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था, जिसमें पीडि़ता को मुआवजा दिया जा सकता है। पिछले साल अक्टूबर माह में भी नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने साढ़े सात लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश जारी किए थे।
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