Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे रोड बाजार में सभी दुकानें खोलीं, बाद में निगम ने बंद कराईं

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 08 Jun 2021 07:47 AM (IST)

    नए नियमों के तहत खुले बाजारों में असमंजस के हालात देखने को मिले। सोमवार को कई बाजारों में नियमों के विपरीत दुकानें खुलीं। रेलवे रोड की दुकानें सुबह से ही खोल लीं गईं। नगर निगम कार्यालय में तमाम शिकायतें पहुंच गईं। निगम की टीम भी एक्टिव हो गईं।

    Hero Image
    रेलवे रोड बाजार में सभी दुकानें खोलीं, बाद में निगम ने बंद कराईं

    जागरण संवाददाता, रोहतक : नए नियमों के तहत खुले बाजारों में असमंजस के हालात देखने को मिले। सोमवार को कई बाजारों में नियमों के विपरीत दुकानें खुलीं। रेलवे रोड की दुकानें सुबह से ही खोल लीं गईं। नगर निगम कार्यालय में तमाम शिकायतें पहुंच गईं। निगम की टीम भी एक्टिव हो गईं। संबंधित बाजारों में निगम की टीम ने पहुंचकर नियमों के विपरीत खुलने वाली दुकानों को बंद करा दिया। अगली बार दुकानें खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे स्टेशन की तरफ से नगर निगम की टीम ने शिकायतों के बाद औचक निरीक्षण किया। बाजारों में बगैर मास्क के मिलने वाले 35 दुकानदारों और ग्राहकों पर 500-500 रुपये का चालान किया गया। यहां सभी दुकानें खुली मिलीं। इसलिए निगम की टीम ने तत्काल मुनादी कराई। दुकानें बंद कराने के लिए कहा। करीब 11.30 बजे निगम की टीम ने यह भी चेतावनी दी है कि सोमवार को विषम अंक की तारीख यानी सात जून है। इसलिए सिर्फ विषम अंक यानी एक नंबर की दुकानें ही खुलेंगी। इसलिए तत्काल सम अंकों की दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया। कुछ दुकानदारों ने आनाकानी है। बाद में निगम की टीम ने सख्ती दिखाई तो बाजार बंद कराया गया। इन बाजारों में भी मिलीं कुछ दुकानें खुलीं

    निगम के भूमि अधिकारी सुरेंद्र गोयल ने बताया कि किला रोड, झज्जर रोड, भिवानी स्टैंड, सोनीपत रोड, गोहाना अड्डा, दिल्ली गेट बाजार, सुभाष रोड आदि बाजारों में औचक निरीक्षण किया। इन्हीं बाजारों में निगम की टीम ने बगैर मास्क के मिलने वाले दुकानदारों व ग्राहकों पर कार्रवाई की। इसी तरह इन सभी बाजारों में खुली मिली दुकानों कुछ दुकानों को भी बंद करा दिया। यह भी कहा सोमवार को दुकानदारों के बीच असमंजस था, इसलिए किसी भी दुकानदार पर जुर्माना नहीं लगाया। सम तिथि पर सम और विषम तिथि पर विषम अंक की दुकानें खुलेंगी

    जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि सम व विषम दो समूहों में खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। विषम संख्या वाली दुकानें विषम तिथि को और सम संख्या वाली दुकानें सम तिथि को खोलने की अनुमति रहेगी। जबकि शापिग माल सुबह 10 बजे से लेकर शाम आठ बजे तक खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। फिर भी कोई नियमों को तोड़ेगा तो सख्ती होगी। पहले यह भी चेतावनी दी जा चुकी है कि जिन बाजारों में अतिक्रमण मिलेगा या फिर अधिक बार नियम तोड़ेंगे उन बाजारों को चिह्नित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे बाजारों को तीन दिन के लिए सामूहिक तौर से सील तक किया जा सकेगा। इसकी मुनादी भी हो चुकी है।